सच है तो ख़बर है
ब्रेकिंग
Rashifal Today 01 सितम्बर 2026 :  मेष से मीन तक जानिए आज का भविष्यफल, किस राशि को धन लाभ तो किसे नुक... बड़वानी सेंधवा में शिव डोला जुलूस को लेकर पुलिस अलर्ट, ड्रोन से पूरे मार्ग की सर्चिंग, कड़ी सुरक्षा,... Rashifal Today 31 अगस्त 2026 : मीन राशि के लिए बेहद शुभ दिन, कन्या-तुला-कुंभ सावधान, रुका पैसा मिलेग... Newsleaders : क्या बदल रही है देश की हवा? PM पसंद सर्वे ने दिये सियासी संकेत, नरेंद्र मोदी और राहुल ... Rashifal Today 30 अगस्त 2026 : रविवार को किन राशियों की चमकेगी किस्मत, 4 राशियों को रहना होगा सावधान... "Rashifal Today 29 अगस्त 2026 : मेष और सिंह समेत इन राशियों को रहना होगा सावधान, जानिए 12 राशियों का... Rashifal Today 28 अगस्त 2026 : पूर्णिमा पर किस राशि को मिलेगा धन लाभ, किन्हें रहना होगा सावधान? मेष ... "Rashifal Today 26 अगस्त 2026 : मेष से मीन राशि तक कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें पंचांग और 12 राशियों ... Rashifal Today 25 अगस्त 2026 : आज किस राशि को मिलेगा धन लाभ? कौन रहे सावधान? 12 राशियों का हाल जानिए... "Rashifal Today 23 अगस्त 2026 : प्रेम, व्यापार और धन के मामले में आज किसे मिलेगा फायदा? 12 राशियों क...

NEWS Leaders : आगामी त्यौहारों को लेकर प्रशासन चुस्त, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन एवं अन्य आयोजन को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

0

NEWS Leaders : आगामी त्यौहारों को लेकर प्रशासन चुस्त, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन एवं अन्य आयोजन को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

खरगोन : न्यूज लीडर्स

सम्पूर्ण खरगोन जिले में किसी भी धार्मिक आयोजन, जुलूस, झांकी, धरना प्रदर्शन आदि के अवसरों पर कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। इसका उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्तियों पर कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

“कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने खरगोन जिले की साम्प्रदायिक संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी किये है।”

●》आगामी त्यौहारों को लेकर प्रशासन हुआ चुस्त.》》

आगामी समय में होली, रंगपंचमी, गणगौर, रामनवमी, हनुमान जयंती, रमजान एवं ईद के त्योहार मनाये जाएंगे। इस दौरान आयेाजित होने वाले किसी भी कार्यक्रम से जनसामान्य के आवागमन, सड़क और मार्ग अवरूद्ध एवं यातायात संचालन में गतिरोध नहीं होना चाहिए। साथ ही किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय या काम धंधे में अवरोध नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम का आयोजन शांतिपूर्ण एवं हिंसा रहित सुनिश्चित करने का दायित्व आयोजक  संस्था या आयोजनगणों का होगा।

“सम्पूर्ण खरगोन जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत दिये आदेश”

कार्यक्रम के दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र या उसकी प्रतिकृति लेकर नहीं चलेगा और न ही उपयोग करेगा एवं ध्वनि प्रदूषण एवं शोर शराबा नहीं होना चाहिए। आयोजन में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था, आयोजक या आयोजन समिति की होगी। आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि ड्यूटी पर तैनात शासकीय अमले के वाहनों को जुलूस से मार्ग देकर प्राथमिकता से निकालेंगे।

“प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। इसका उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्तियों पर कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।”

नगरीय क्षेत्र के समस्त आयोजन में एसडीएम द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी। पूर्व से आयोजित हो रहे आयोजनों में कम से कम 15 दिन पूर्व अनुमति के लिए आवेदन देना अनिवार्य होगा। ध्वनि विस्तार यंत्रों (डीजे) का उपयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंधित रहेगा।

“आयोजनों में ऐसे नारे या शब्दों का उपयोग नहीं किया जाएगा, जिससे किसी भी धर्म या वर्ग की धार्मिक भावना का ठेस पहुंचे।”

रैली, जुलूस, यात्रा आदि के आयोजन अवकाश के दिनों में आयोजित किये जाएं। रैली, जुलूस यात्रा के समय आयोजक अपने कार्यकर्ता या वॉलिटियर्स रखेंगे जो पृथक यूनिफार्म में रहेंगे। वॉलिटियर्स के नाम, पते, मोबाइल नंबर की सूची अनुमति प्राप्त करने के लिए दिये गए आवेदन पत्र में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

●》और अंत में.》》

रैली, जुलूस यात्रा में अनुमति के अनुसार ही चार पहिया एवं दो पहिया वाहन शामिल किये जा सकेंगे। इसमें घोड़े, बग्घी के अलावा अन्य कोई पशु शामिल नहीं किये जा सकेंगे।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!