NEWS Leaders Bhopal : मप्र में हेलमेट को लेकर पुलिस होगी सख्त, आदेश जारी
मप्र में हेलमेट को लेकर पुलिस होगी सख्त, आदेश जारी
न्यूज़ लीडर्स : भोपाल
मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों में बिना हेलमेट वाले कर्मचारियों का कार्यालय में प्रवेश प्रतिबंध, पेट्रोल पंप और पार्किंग पर प्रतिबंध, सरकारी कार्यालयों और स्कूल कॉलेज में प्रवेश पर प्रतिबंध इत्यादि सुनिश्चित करें।
“हेलमेट धारण न करने वाले दो-पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध होगी सख्त कार्यवाही, पीलियन राईडर को भी लगाना होगा हेलमेट, राज्य स्तर से जारी हुए निर्देश, 6 अक्टूबर से चलेगा अभियान”
▪︎कोर्ट के निर्णय के बाद हेलमेट पर पुलिस सख्त.》》
पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल से जारी आदेश में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और भोपाल एवं इंदौर के पुलिस कमिश्नर को आदेशित किया गया है कि वह अपने अधिकार वाले क्षेत्रों में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत ऐश्वर्या शांडिल्य विरूद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य में, मुख्य सहायक ज्यूडिशियल उच्च न्यायालय जबलपुर ने श्री हरप्रीत सिंह रूपराह, अतिरिक्त महाधिवक्ता, कार्यालय महाधिवक्ता, जबलपुर का पत्र का पालन सुनिश्चित करेंने का आदेश दिया है।
दो पहिया वाहन पर हेलमेट धारण नही करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 128 एवं 129 का सख्ती से पालन करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से निर्देश प्राप्त हुये है। अतः इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही गंभीरता से किया जाकर पालन प्रतिवेदन भेजे।
▪︎हेलमेट नहीं तो सरकारी ऑफिस में प्रवेश नहीं.》》
समस्त शासकीय / अर्ध शासकीय एवं प्राइवेट कार्यालय में प्रमुख को पत्र लेख किया जाकर सभी कर्मचारियों को (पीलीयन राइडर सहित) हेलमेट धारण करने के संबंध में लिखित निर्देश जारी किये जावे। हेलमेट धारण न करने वाले के विरुद्ध सख्ति से कार्यवाही करते हुये कार्यालय में प्रवेश निरुद्ध करने बाबत सख्त हिदायत दिया जावे।
▪︎हेलमेट नहीं तो इस स्कूल कॉलेज में प्रवेश नहीं है.》》
सभी स्कूल एवं कॉलेजो के प्रधान अध्यापक/ प्रधान आचार्य सभी छात्र -छात्राओं के अभिभावकों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वह बच्चों को स्कूल / कॉलेज लेकर आते-जाते समय आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करें साथ ही हेलमेट धारण न करने वाले अभिभावकों एवं छात्र-छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश निरुद्ध करने बाबत् सख्त हिदायत दिया जावे। इस संबंध में लिखित निर्देश जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से जारी कराई जावे।
▪︎हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं.》》
सभी पेट्रोल पंप पर फ्लेक्सि / बेनर के माध्यम से सभी दो पहिया मोटर वाहन चालकों एवं पीलियन राइडर को हेलमेट धारण करने के लिए पाबंद करें साथ ही पेट्रोल की आपूर्ति के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट धारण करने पर ही पेट्रोल वितरण करेगे ऐसे सख्त हिदायत दिया जावे ताकि सभी हेलमेट पहन कर ही पेट्रोल पम्प आवें।
▪︎हेलमेट नहीं तो पार्किंग नहीं.》》
स्थानीय निकाय जैसे- ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम एवं कन्टनमेन्ट बोर्ड के माध्यम से, ठेके पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था दी जाती है, जहाँ यात्रीगण बिना हेलमेट धारण किये हुये आकर वाहन पार्किंग में लगाते है, हेलमेट धारण करने पर ही उनकों वाहन पार्किंग की सुविधा दी जावे, ऐसी पार्किंग संचालकों को सख्त हिदायत दी जावे।