खरगोन जिले में सोशल मीडिया पर सख्ती, ठहरने वालो की देना होगी जानकारी और सम्पति विरूपण कानून पर आदेश जारी
न्यूज़ लीडर्स : अबरार खान खरगोन
▪︎निर्वाचन के दौरान सोशल मीडिया का दुरूपयोग करने वालोे पर होगी कार्यवाही.》》
खरगोन अपर कलेक्टर श्री जेएस बघेल ने जिले की तीन नगरीय निर्वाचन के मद्देनजर इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। इस आदेश का उल्लंघन होने पर दोषी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, सायबर विधि तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
▪︎क्या है प्रतिबंधात्मक आदेश में जानिये.》》
प्रतिबंधात्मक आदेश में उल्लेखित किया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि के माध्यम का दुरूपयोग कर साम्प्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत द्वेष पहुंचाने वालों पर कार्यवाही की जायेगी। इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफार्माे पर साम्प्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत द्वेष पहुंचाने के उपदेश से पोस्ट करना, फारवर्ड करना, लाईक करना, गलत उद्देश्य के लिए किसी जगह संग्रहित होने की सूचना देना, गैर कानूनी गतिविधियां करने हेतु आव्हान करना आदि प्रतिबंधित रहेगा।
▪︎होटल, लॉज सराय या धर्मशाला में ठहरने वालों की देना होगी जानकारी.》》
खरगोन जिले में नगरीय निर्वाचन 2022 के कार्यक्रम के तहत जिले की तीन नगरीय निकाय महेश्वर, मण्डलेश्वर और भीकनगांव में निर्वाचन की घोषणा हो चुकी है। निर्वाचन में प्रचार-प्रसार आदि कार्य में बाहरी व्यक्तियों में कुछ असामाजिक तत्व भी जिले में घुसपैठ की जाती है। जो जिले की शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। लोक शांति में खतरा न हो इसकी संभावनाओं को दूर करते हुए अपर कलेक्टर श्री जेएस बघेल ने आदेश जारी कर सराय अधिनियम-1867 की धारा-8 के अंतर्गत खरगोन जिले की तीन नगरीय निकाय की सीमा में आने वाले सभी सराय, होटलों एवं धर्मशालाओं में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी मालिकों वं प्रबंधकों द्वारा संबंधित थाना प्रभारी और क्षेत्रीय एसडीएम को अगले दिवस 5 बजे तक अनिवार्य रूप से देनी होगीं यह आदेश 30 सितंबर तक प्रभावशील रहेगा।
▪︎सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत आदेश जारी.》》
खरगोन जिले की तीन महेश्वर,मण्डलेश्वर एवं भीकनगांव नगरीय निकायों में निर्वाचन प्रक्रिया में शांति व कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए अपर कलेक्टर श्री जेएस बघेल ने मप्र सम्पत्ति विरूपण निवारण 1994 के तहत आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश में कोई भी व्यक्ति या राजनैतिक दल उसका कार्यकर्ता/पदाधिकारी सामान्य या राजनैतिक प्रयोजन से किसी भी शासकीय परिसर का उपयोग प्रचार-प्रसार सामग्री के प्रदर्शन के लिए नहीं करेंगा। वहीं कोई भी व्यक्ति, संस्था आदि शासकीय भवनों पर किसी प्रकार के पोस्टर, बैनर स्लोगन, नारे न ही लिखेगा न ही कोई सामग्री चस्पा करेगा।
साथ ही शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों की दिवारों या टेलीफोन के खंबे, विद्युत के खंबे, शासकीय स्थल, सार्वजनिक मैदान, शासकीय स्थान के वृक्षों, स्थानीय निकायों के सौन्दर्यीकरण के लिए निर्मित संरचनाओं आदि पर झण्डे, पोस्टर, फ्लैक्स आदि न तो प्रदर्शित किए जाएंगे न ही लगाए जाएंगे। वहीं शासकीय सड़क या मार्ग जो क्रांस करती है ऐसी शासकीय सड़क के समान्तर झण्डियां, लाईट की सीरिज, चांदनी आदि न लगाई जाए। वहीं निजी सम्पत्तियों पर भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुमति के बिना कोई प्रचार-प्रसार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी।
यदि किसी व्यक्ति या पक्ष द्वारा इन निर्देशोें का पालन नहीं किया जाता है तो त्रुटिकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही करने या हटाने के लिए लोक सुरक्षा दल गठित किया गया है। दल में संबंधित नगरीय निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी संबंधित क्षेत्र के नोडल अधिकारी होंगे। वहीं नियंत्रणकर्ता अधिकारी परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण खरगोन होगी।