NEWS Leaders : खरगोन-बड़वानी जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का बिक्री-उपयोग एक जुलाई से प्रतिबंधित होगा
खरगोन-बड़वानी जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का बिक्री-उपयोग एक जुलाई से प्रतिबंधित होगा
“केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को विस्तृत कार्य-योजना बनाकर क्रियान्वयन के निर्देश दिये गये हैं।”
बड़वानी/खरगोन
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित हो जायेगा।
“पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त 2021 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जिसमें 01 जुलाई 2022 से पोलीस्टाईरीन और विस्तारित पोलीस्टाईरीन वस्तुओं सहित एकल प्रयोग प्लॉस्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया गया है।”
इसमें प्लास्टिक स्टिक वाली इयर-बड्स, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक की डंडियाँ, प्लास्टिक के झंडे, केंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियाँ, पॉलीस्टाइरीन (थर्माकॉल) की सजावटी सामग्री, कप-प्लेट, गिलास, काँटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बे, आमंत्रण-पत्र, सिगरेट पैकेट को पैक करने वाली रेपिंग फिल्म, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बेनर और स्टिरर्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
प्लास्टिक के केरी बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माईक्रॉन से बढ़ाकर 75 माइक्रॉन कर दी गई थी, जो 31 दिसंबर 2022 से 120 माईक्रॉन हो जाएगी। ऐसी सभी तरह की सिंगल यूज प्लास्टिक, जो उपयोगी कम है, पर कचरे के रूप से चिरकाल तक रहती हैं, के साथ पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन को प्रतिबंधित किया जा रहा है।
“हम रोजाना प्लास्टिक खा रहे हैं, पी रहे हैं और सांस के जरिए ले रहे हैं. यह कई सालों से हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र, हमारे समुद्र और वन्यजीवन को खतरा पैदा कर रहा है. नए साक्ष्य बताते हैं कि अब यह हमारे खून में भी घुल गया है. प्लास्टिक महज कूड़ा नहीं है. बल्कि यह एक ऐसा जहरीला रसायन है, जिसके खिलाफ हमें समय रहते कोई कार्रवाई करना बेहद जरूरी है.”
▪︎कलेक्टर बड़वानी ने किया अधिकारियों को निर्देशित.》
कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने जिले के समस्त नगर निकायों के सीएमओ को निर्देशित किया है कि वे 01 जुलाई से लगने वाले उक्त प्रतिबंध की जानकारी जनसामान्य को देने हेतु ध्वनि विस्तार यंत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करवाये। जिससे कोई अंजाने में उक्त नियम के दायरे में न आने पाये। साथ ही उन्होने निर्देशित किया कि नियम का उल्लंघन होने पर दोषियों के विरूद्ध प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाये।
“एक औसतन भारतीय हर साल करीब 10 किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है. यानी भारत एक ऐसा देश है जहां हर साल करीब 35 लाख टन घरेलू प्लास्टिक का कचरा पैदा हो रहा है. ऐसे देश जहां हर साल इतना बड़ा कूड़े का अंबार लग रहा है”
▪︎खरगोन में नपा और प्रदूषण बोर्ड ने निकाली रैली.》
प्रतिष्ठानों सहित आम नागरिकों की जागरूकता के लिए सोमवार को शहर में नगर पालिका और मप्र प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड खण्डवा द्वारा रैली निकाली गई। सिंगलयूज पॉलिथिन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित की गई है। इसके उपयोग नहीं करने के लिए नागरिकों, दुकानदारो, व्यवसायिकों आदि को जनजागरूक करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड खण्ड़वा द्वारा शहर में जनजागरूकता रैली निकालकर समझाईस दी गई। इसके पश्चात् भी किसी के द्वारा अगर प्रतिबंधित पॉलिथिन का उपयोग किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की जाएगी।
▪︎और अंत में.》
मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड खण्ड़वा के जिला पर्यावरण अधिकारी श्री अंकित बघेल, श्री रामनारायण सिंह सेम्पलर एवं नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी श्री प्रकाश चित्ते एवं आईईसी के टीम मेम्बर उपस्थित रहे। जिनके द्वारा शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों, दुकानों आदि स्थानों पर जाकर नागरिकों एवं व्यवसायिकों को पॉलिथिन का उपयोग 01 जुलाई से पूर्ण पॉलिथिन नहीं करने संबंधित जानकारी दी गई।