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Newsleaders : पुलिस गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आम नागरिकों को राहत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम

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Newsleaders : पुलिस गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आम नागरिकों को राहत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम

न्यूज लीडर्स : नई दिल्ली

सौजन्य : ndtv

देश में मनमानी गिरफ्तारी पर अब लगाम कस गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस किसी भी नागरिक को बिना ठोस कारण बताए गिरफ्तार नहीं कर सकती। यह फैसला आम लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

‌▪️सुप्रीम कोर्ट का गिरफ्तारी पर बडा फैसला.

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस गिरफ्तारी को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय पुलिस को उसके खिलाफ लगे आरोप और गिरफ्तारी के कारण स्पष्ट रूप से बताना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने कहा कि यह कोई औपचारिकता नहीं बल्कि संविधान के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है।

मामला उन याचिकाओं से जुड़ा था, जिनमें आरोप लगाया गया था कि कई मामलों में पुलिस बिना कारण बताए या केवल संदेह के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन है।

कोर्ट ने कहा कि यदि गिरफ्तारी के समय आरोपी को यह नहीं बताया जाता कि उसे किस अपराध में और किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसी गिरफ्तारी को अदालत में अवैध ठहराया जा सकता है और आरोपी को राहत मिल सकती है।

इस फैसले से पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी और आम नागरिकों को बेवजह हिरासत और उत्पीड़न से सुरक्षा मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला देश में कानून के शासन और नागरिक अधिकारों को और मजबूत करेगा।

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