सच है तो ख़बर है
ब्रेकिंग
Rashifal Today 04 अगस्त 2026 : षष्ठी पर बन रहे शुभ संयोग, जानिए किस राशि को मिलेगा धन लाभ और किसे बर... Rashifal Today 02 अगस्त 2026 : पंचमी पर किस राशि को मिलेगा भाग्य का साथ, किसे रहना होगा सतर्क? सुकर्... Rashifal Today 02 अगस्त 2026 : किन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, कौन रहे सतर्क, व्यापार, नौकरी, धन... Rashifal Today 31 जुलाई 2026 : किन 7 राशियों पर बरसेगा सौभाग्य, किसे रहना होगा सतर्क, व्यापार, नौकरी... Rashifal Today 30 जुलाई 2026 : आज किस्मत किस पर मेहरबान? धन लाभ या नुकसान? किससे मिलेगा भाग्य का साथ... Rashifal Today 29 जुलाई 2026 : पूर्णिमा पर इन 8 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन लाभ, तरक्की और शुभ समाच... Rashifal Today 28 जुलाई 2026 : आज किस राशि का चमकेगा भाग्य, किसे मिलेगा धन लाभ, किसे रहना होगा सतर्क... Rashifal Today : 27 जुलाई 2026, किस राशि की चमकेगी किस्मत, 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?  ... Rashifal Today : 26 जुलाई 2026, मूल नक्षत्र से कई राशियों की चमकेगी किस्मत, धनु राशि में चंद्रमा का ... Rashifal Today : 25 जुलाई 2026, ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव, रिश्तों में आएगी नई मजबूती, किन राशियों ...

Newsleaders : ओबीसी आरक्षण से संबंधित म.प्र. शासन के हलफनामे के संबंध में सरकार का स्पष्टीकरण, सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है भ्रम

0

ओबीसी आरक्षण से संबंधित मध्यप्रदेश शासन के हलफनामे के संबंध में स्पष्टीकरण

भोपाल : न्यूज लीडर्स

  1. राज्य शासन के संज्ञान में यह आया है कि कतिपय शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर यह कहते हुए कुछ टिप्पणियां/सामग्री वायरल की जा रही है कि वह टिप्पणियां माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मध्यप्रदेश शासन के ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण के हलफनामे का भाग है।
  2. शासन द्वारा उक्त शरारती सामग्री का गंभीरता से परीक्षण कराया गया है I माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पिछड़ा वर्ग आरक्षण के प्रचलित प्रकरण में अभिलेख के प्रारंभिक परीक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि उल्लेखित सोशल मीडिया की टिप्पणियां एवं कथन पूर्णतः असत्य, मिथ्या एवं भ्रामक है एवं दुष्प्रचार की भावना से किए गए हैं।
  1. यह स्पष्ट किया जाता है कि वायरल की जा रही सामग्री मध्यप्रदेश शासन के हलफनामे में उल्लेखित नहीं है एवं ना ही राज्य की किसी घोषित या स्वीकृत नीति अथवा निर्णय का भाग हैं ।
  2. प्रथम दृष्टया यह ज्ञात हुआ है कि वस्तुतः उल्लेखित सामग्री मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अध्यक्ष श्री रामजी महाजन द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन (भाग-1) का हिस्सा हैं। उक्त आयोग का गठन दिनांक 17-11-1980 को किया गया था। आयोग द्वारा दिनांक 22-12-1983 को अपना अंतिम प्रतिवेदन तत्कालीन राज्य शासन को प्रेषित किया था।
  3. राज्य शासन ने माननीय उच्चतम न्यायालय में ओबीसी आरक्षण संबंधित प्रकरण में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के विभिन्न प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए हैं, जो शासन के अभिलेखों में सुरक्षित हैं। इन प्रतिवेदनों में महाजन आयोग की रिपोर्ट के साथ-साथ 1994 से 2011 तक के वार्षिक प्रतिवेदन तथा वर्ष 2022 का राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का प्रतिवेदन भी सम्मिलित है।
  1. महाजन आयोग का उक्त प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी अभिलेख का भाग रहा है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय में भी उक्त प्रतिवेदन स्वतः ही न्यायिक अभिलेख का हिस्सा है।
  2. मध्यप्रदेश सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ एवं सामाजिक सद्भावना के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। शासन स्पष्ट करता है कि वायरल की जा रही सामग्री शासन के हलफनामे में उल्लेखित नहीं है एवं ना ही राज्य शासन के किसी स्वीकृत या आधिकारिक नीति या निर्णय का हिस्सा है। यह उल्लेखनीय है कि महाजन रिपोर्ट में 35% आरक्षण की अनुशंसा की गई थी, जबकि राज्य शासन ने 27% आरक्षण लागू किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य शासन का निर्णय महाजन रिपोर्ट पर आधारित नहीं है।
  1. भारतवर्ष में आरक्षण को लेकर विभिन्न विशेषज्ञ समितियों के प्रतिवेदन, समय-समय पर गठित आयोग के रिपोर्ट एवं वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य आधिकारिक सामग्री जो पूर्व से ही शासकीय अभिलेखों का भाग है एवं विभिन्न प्रकरणों में अभिलेखों का भी भाग है, माननीय न्यायालय के समक्ष हमेशा से प्रस्तुत की जाती रही हैं I
  2. ऐसे एकेडमिक विश्लेषण एवं समय-समय पर गठित विभिन्न विशेषज्ञ समितियों के अत्यंत विस्तृत प्रतिवेदनों एवं रिपोर्ट के किसी एक भाग को, बिना किसी संदर्भ के स्पष्ट किए सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार के रूप में प्रस्तुत किया जाना एक निंदनीय प्रयास है I इसके संबंध में राज्य शासन द्वारा गंभीरता से जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
Leave A Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!