सच है तो ख़बर है
ब्रेकिंग
"20 जून राशिफल : सिद्धि योग से मिलेगा बड़ा लाभ, धन, करियर और परिवार में खुशखबरी, धनु, सिंह, मेष और म... "19 जून राशिफल में मघा नक्षत्र का प्रभाव : सिंह, तुला, धनु और मीन राशि को मिलेगा भाग्य का साथ, कर्क ... "18 जून 2026 का राशिफल : आर्थिक लाभ, पारिवारिक सुख और करियर में प्रगति के संकेत दे रहा है। जानिए किस... "17 जून राशिफल : पुष्य नक्षत्र से बदलेगा भाग्य, धन लाभ, सफलता और शुभ समाचार के संकेत, मेष, वृषभ, सिं... अमावस्या का असर आपकी राशि पर कैसा रहेगा? जानिए आज का राशिफल और भाग्य का संकेत, मिथुन, सिंह और मकर को... "आज का राशिफल : सौभाग्य योग के शुभ प्रभाव से कई राशियों के रुके काम होंगे पूरे, आर्थिक लाभ के प्रबल ... "09 जून राशिफल बड़ा संकेत : आयुष्यमान योग के प्रभाव से लाभ ही लाभ या होगा नुकसान? मेष, मिथुन, कर्क, ... आज 06 जून 2026 का सबसे सटीक राशिफल, धनिष्ठा नक्षत्र बदलेगा भाग्य, करियर और धन के बड़े संकेत, आज का र... "05 जून 2026 राशिफल : श्रवण नक्षत्र का प्रभाव, कई राशियों को मिलेगा धन लाभ और करियर में सफलता, किन र... "आज का राशिफल : किन राशियों पर बरसेगी किस्मत की मेहरबानी? व्यापार, नौकरी और धन लाभ के किसे है संकेत,...

Newsleaders : ओबीसी आरक्षण से संबंधित म.प्र. शासन के हलफनामे के संबंध में सरकार का स्पष्टीकरण, सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है भ्रम

0

ओबीसी आरक्षण से संबंधित मध्यप्रदेश शासन के हलफनामे के संबंध में स्पष्टीकरण

भोपाल : न्यूज लीडर्स

  1. राज्य शासन के संज्ञान में यह आया है कि कतिपय शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर यह कहते हुए कुछ टिप्पणियां/सामग्री वायरल की जा रही है कि वह टिप्पणियां माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मध्यप्रदेश शासन के ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण के हलफनामे का भाग है।
  2. शासन द्वारा उक्त शरारती सामग्री का गंभीरता से परीक्षण कराया गया है I माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पिछड़ा वर्ग आरक्षण के प्रचलित प्रकरण में अभिलेख के प्रारंभिक परीक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि उल्लेखित सोशल मीडिया की टिप्पणियां एवं कथन पूर्णतः असत्य, मिथ्या एवं भ्रामक है एवं दुष्प्रचार की भावना से किए गए हैं।
  1. यह स्पष्ट किया जाता है कि वायरल की जा रही सामग्री मध्यप्रदेश शासन के हलफनामे में उल्लेखित नहीं है एवं ना ही राज्य की किसी घोषित या स्वीकृत नीति अथवा निर्णय का भाग हैं ।
  2. प्रथम दृष्टया यह ज्ञात हुआ है कि वस्तुतः उल्लेखित सामग्री मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अध्यक्ष श्री रामजी महाजन द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन (भाग-1) का हिस्सा हैं। उक्त आयोग का गठन दिनांक 17-11-1980 को किया गया था। आयोग द्वारा दिनांक 22-12-1983 को अपना अंतिम प्रतिवेदन तत्कालीन राज्य शासन को प्रेषित किया था।
  3. राज्य शासन ने माननीय उच्चतम न्यायालय में ओबीसी आरक्षण संबंधित प्रकरण में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के विभिन्न प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए हैं, जो शासन के अभिलेखों में सुरक्षित हैं। इन प्रतिवेदनों में महाजन आयोग की रिपोर्ट के साथ-साथ 1994 से 2011 तक के वार्षिक प्रतिवेदन तथा वर्ष 2022 का राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का प्रतिवेदन भी सम्मिलित है।
  1. महाजन आयोग का उक्त प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी अभिलेख का भाग रहा है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय में भी उक्त प्रतिवेदन स्वतः ही न्यायिक अभिलेख का हिस्सा है।
  2. मध्यप्रदेश सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ एवं सामाजिक सद्भावना के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। शासन स्पष्ट करता है कि वायरल की जा रही सामग्री शासन के हलफनामे में उल्लेखित नहीं है एवं ना ही राज्य शासन के किसी स्वीकृत या आधिकारिक नीति या निर्णय का हिस्सा है। यह उल्लेखनीय है कि महाजन रिपोर्ट में 35% आरक्षण की अनुशंसा की गई थी, जबकि राज्य शासन ने 27% आरक्षण लागू किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य शासन का निर्णय महाजन रिपोर्ट पर आधारित नहीं है।
  1. भारतवर्ष में आरक्षण को लेकर विभिन्न विशेषज्ञ समितियों के प्रतिवेदन, समय-समय पर गठित आयोग के रिपोर्ट एवं वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य आधिकारिक सामग्री जो पूर्व से ही शासकीय अभिलेखों का भाग है एवं विभिन्न प्रकरणों में अभिलेखों का भी भाग है, माननीय न्यायालय के समक्ष हमेशा से प्रस्तुत की जाती रही हैं I
  2. ऐसे एकेडमिक विश्लेषण एवं समय-समय पर गठित विभिन्न विशेषज्ञ समितियों के अत्यंत विस्तृत प्रतिवेदनों एवं रिपोर्ट के किसी एक भाग को, बिना किसी संदर्भ के स्पष्ट किए सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार के रूप में प्रस्तुत किया जाना एक निंदनीय प्रयास है I इसके संबंध में राज्य शासन द्वारा गंभीरता से जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
Leave A Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!