NEWS Leaders : अब अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, महापौर-उप महापौर को हटना आसान नहीं, हटाने के लिए कितना बहुमत, क्या रहेगी समय सीमा, जानिए संशोधन आदेश
NEWS Leaders : अब अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, महापौर-उप महापौर को हटना आसान नहीं, हटाने के लिए कितना बहुमत, क्या रहेगी समय सीमा, जानिए संशोधन आदेश
भोपाल : न्यूज लीडर्स

मप्र की डाक्टर मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिसका आदेश मप्र राजपत्र में हो गया है।अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, महापौर-उप महापौर को नये आदेश के तहत तीन वर्ष तक अविश्वास मत लाकर हटाने पर पाबंदी लग गई है। यह पाबंदी पहले दो वर्ष के लिए थी, जिसे तीन वर्ष कर दिया गया है।

वहीं अब अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, महापौर-उप महापौर को हटने के लिए पार्षदों के तीन तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। पहले अध्यक्ष और महापौर को दो तिहाई बहुमत लाकर हटाया जा सकता था। जिसे मप्र नगरपालिका अधिनियम 1961की धारा 43 की उपधारा 1 में संशोधन किया गया है।

आईये जानते है मप्र गजट नोटिफिकेशन में क्या आदेश है,
“मध्यप्रदेश नगरपालिका द्वितीय संशोधन अध्यादेश-2024 मध्यप्रदेश राजपत्र में जारी किया गया है। संशोधन अध्यादेश के संशोधन के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव में दो तिहाई के स्थान पर तीन चौथाई शब्द स्थापित किया जाये और किये गये संशोधन में 2 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष शब्द स्थापित किया गया है।”
इन संशोधन आदेश के बाद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, महापौर-उप महापौर को हटाने की प्रक्रिया को मप्र सरकार ने कठिन कर दिया है।

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