NEWS Leaders : शांति की पटरी पर लौटते खरगोन में फिर से लगी दो माह के लिए धारा 144, क्या है बंदिश ?
शांति की पटरी पर लौटते खरगोन में फिर से लगी दो माह के लिए धारा 144, क्या है बंदिश ?
खरगोन : न्यूज़ लीडर्स
खरगोन जिले में फिर से दुबारा 10 जुलाई तक के लिए दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 के तहत धारा 144 के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है।
▪︎जिला फिर से धारा 144 की ओर, क्या रहेगा बंद.》
आपको बता दे, खरगोन में हुए उपद्रव के बाद जिला प्रशासन के प्रतिबंधात्मक आदेश को 4 मई को हटा लिया था। जिससे जिले में धारा 144 हट गई थी, लेकिन एक सप्ताह पहले हटाई धारा-144 बुधवार को फिर से लागू कर दिया है। अब जिले में 11 मई से 10 जुलाई तक जिले की सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हुए।
अपर कलेक्टर श्री एसएस मुजाल्दा ने एसपी खरगोन के अभिमत पर सहमत होकर जिले की सीमा में सभी प्रकार के राजनीतिक धार्मिक व अन्य प्रकार के सभी रैली, अखाड़े, जुलूस, रात्रि जागरण तकरीर, शोभायात्रा, धरना प्रदर्शन आदि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नही किये जा सकेंगे। कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।
▪︎मुस्लिम महिलाओं का पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन .》
गौरतलब है की 10 मई मंगलवार को खरगोन शहर में मुस्लिम महिलाओं की प्रदर्शन और रैली चर्चित रही जो पुलिस प्रशासन के खिलाफ थी। रैली में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भाग लिया। कहा जा रहा है मुस्लिम महिलाओं के सड़कों पर उतरकर एसपी कार्यालय पहुंचने को प्रशासन ने गंभीरता से लिया। जिसके चलते धारा 144 लगाकर भविष्य में इस तरह के प्रदर्शनों पर दो माह के लिए बंदिश लगा दी है।
▪︎क्या कहते है पुलिस कप्तान खरगोन.》
खरगोन एसपी सिद्धार्थ चौधरी का कहना है की जिले में घटित हालात को देखते हुए और शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। जिसका पूरी तरह से पालन कराया जायेगा।