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Newsleaders : एक क्लिक में बड़वानी जिले की खबरे आपके सामने, देखिए न्यूज लीडर्स

Newsleaders : एक क्लिक में बड़वानी जिले की खबरे आपके सामने, देखिए न्यूज लीडर्स

• वाघ की गणना, • बस की छत पर सजा, • टोल प्लाजाओं के आदेश, • अब जैविक हॉट बाजार और कपास उपज पर प्रमाण पत्र

●》वन विभाग द्वारा वाघ वन्य प्राणी गणना की जावेगी.》》

बड़वानी : न्यूज लीडर्स

अखिल भारतीय बाघ आंकलन 2026 में पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिलों के वन विभाग के 63 वनमण्डलों में किया जायेगा। यह कार्य तीन चरणों में पूरा किया जायेगा। प्रथम चरण में वन मण्डल बडवानी में 18 से 24 दिसम्बर 2025 को पूर्ण किया जायेगा। द्वितीय चरण में आकड़ों का आंकलन किया जायेगा एवं तृतीय चरण में संरक्षित नेशनल पार्क एवं वाईल्ड लाईफ सेन्चुरी का केमरा ट्रेपिंग का कार्य किया जायेगा। वन मण्डल बडवानी में तेन्दुआ एवं अन्य वन्य प्राणी साथ ही पेड़ पौधों की जानकारी जुठाई जायेगी।

इसके तहत वन विभाग बडवानी द्वारा 26 एवं 27 नवम्बर को दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया हैं ।  जिसमें वन मण्डल के अंतर्गत आने वाले चार परिक्षेत्र बडवानी, राजपुर, पाटी, बोकराटा के लगभग 100 से अधिक अमले को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण का कार्य वन मण्डल अधिकारी श्री आषीष बंसौड़ के निर्देशन में उप वनमण्डल अधिकारी श्री बी.एल.मुवेल एवं परिक्षेत्र अधिकारी विजय मौर्य, सचिन लोवंसी एवं वनरक्षक श्री त्रिलोक चौहान द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। वन्य प्राणियों की गणना के लिए जंगल में ट्रैल एवं ट्राक्जिट लाईन के माध्यम से गणना की जायेगी। प्रशिक्षण के माध्यम से वन अमले को वन्यप्राणियों की गणना के संबंध में बताया गया।

●》लापरवाहीपूर्वक बस की छत पर सवारी बैठाकर ले जा रहे बस के ड्रायवर व कंडक्टर को सजा.》》

बड़वानी : न्यूज लीडर्स

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जिला बड़वानी श्री शुभम मोदी के द्वारा अपने फैसले में आरोपियो प्यारसिंह पिता जवानसिंह उर्फ जुवानस्या ग्राम हिंदली, सियानसिंह उर्फ सायसिंह पिता जगनसिंह ग्राम इनायकी को धारा 304ए में 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3-3 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सेंधवा  जिला बड़वानी  द्वारा की गई।

अभियोजन सहायक मीडिया प्रभारी श्री राजमलसिंह अनारे द्वारा बताया कि घटना 05 अप्रैल 2019 को फरियादीया धमलीबाई और उसका पति सुमला दोनो सेंधवा सामान खरीदने गये थे। सामान खरीदकर वाहन यात्री बस में बैठकर सेंधवा से मोहाला घर जा रहे थे। रास्ते में नवलपूरा मे बस के चालक प्यारसिंह व परिचालक सियानसिंह ने सुमला को बस से नीचे उतारकर लापरवाहीपूर्वक बस की छत पर बैठा दिया। दिन के 4.30 बजे के करीब बस हिंदली काकड़ पर पहुंची की रोड़ से बिजली के तार निकले हुये थे। बिजली के नीचे वाला सपोटिंग तार फरियादी के पति सुमला के गले में फंस गया, जिस कारण उसके पति को गले में फांसी लगने से उसकी मौंत हो गई।

बस चालक व परिचालक मौंके पर बस छोड़कर भाग गये। बस में बैठे किसी यात्री ने डायल 100 नम्बर को फोन किया तो डायल 100 नंबर वाहन मौंके पर आई थी एवं फरियादी के पति की लाश को नीचे उतारा था। फिर वाहन से फरियादी के पति की लाष को लेकर सरकारी अस्पतॉल सेंधवा आई थी। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सेंधवा ग्रामीण में लेखबद्ध कराई। पुलिस ने धारा 304 ए का मामला पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात  न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

●》कलेक्टर ने टोल प्लाजाओं के लिए जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश.》》

बड़वानी : न्यूज लीडर्स

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बड़वानी श्रीमती जयति सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकहित, कानून व्यवस्था और यातायात सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 1 दिसम्बर 2025 को टोल प्लाज़ा तलून, मंडवाड़ा, पलसूद एवं जामली के दोनों ओर 500 मीटर की दूरी तक लागू रहेगा।

इस दौरान टोल प्लाज़ा के दोनों ओर 500 मीटर सीमा क्षेत्र में उक्त अवधि में अन्य बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहेगा । तहसील अंजड अंतर्गत मंडवाड़ा टोल प्लाजा के दोनों ओर 500 मीटर की सीमा क्षेत्र में एक ही स्थान पर 4 या चार से अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर उक्त अवधि में प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ सामान्य वाहनों एवं व्यक्तियों का आवागमन निरंतर चालू रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के उपरांत कार्यवाही की जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु यह आदेश एक पक्षीय जारी किया गया है।

●》जिले में प्रति रविवार प्रारम्भ किया जाएगा साप्ताहिक प्राकृतिक एवं जैविक हॉट बाजार.》》

बड़वानी : न्यूज लीडर्स

जिले में प्राकृतिक एवं जैविक हॉट बाजार 30 नवम्बर को जिले की दो मंडी में प्रारंभ किया जा रहा है। प्राकृतिक एवं जैविक हॉट बाजार एक ऐसी जगह है, जहाँ किसान जैविक और प्राकृतिक तरीके से उगाए गए उत्पाद सीधे बेचते हैं, जैसे अनाज, सब्जियां, औषधियां, मसाला और फल। इन बाजारों का उद्देश्य लोगों को हानिकारक रसायनों से मुक्त शुद्ध उत्पाद उपलब्ध कराना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। किसान अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचते हैं, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिल पाता है।

ये बाजार पर्यावरण के अनुकूल खेती को प्रोत्साहित करते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिले की दो कृषि उपज मंडी बड़वानी एवं सेंधवा में हॉट बाजार प्रति रविवार लगाया जावेगा। यह बाजार न केवल शुद्ध भोजन उपलब्ध कराता है, बल्कि प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देता है और किसानों की आय बढ़ाता है। इन बाजारों में सिंगल-यूज प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित होगा और ग्राहकों को अपने थैले लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिले के सभी प्राकृतिक एवं जैविक खेती करने वाले कृषक अपने उत्पाकद दुकाने लगावे एवं आम जनता से निवेदन है कि उक्त हॉट बाजार में अधिक से अधिक पहुंच कर जैविक उत्पादो का खरीदी करे एवं हानिकारक रसायनों से मुक्त शुद्ध उत्पाद खरीद कर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाये रखे।

●》कृषि विस्तार अधिकारी के प्रमाण पत्र पर होगी कपास खरीदी, अब तक 10886 किसानों का पंजीयन.》》

बड़वानी : न्यूज लीडर्स

खरीफ वर्ष 2025-26 हेतु कपास फसल की समर्थन मूल्य पर बड़वानी, अंजड़, खेतिया, पानसेमल, सेंधवा मंडी में खरीदी की जा रही है। जिले में आज दिनांक तक 10886 किसानों के द्वारा पंजीयन कराया गया है। कपास फसल पंजीयन की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर है। गतवर्ष विक्रय किये गये किसानों की तुलना में लगभग 80 प्रतिशत किसानों का पंजीयन किया जा चुका है। शेष रहे नवीन किसानों के पंजीयन एवं स्लॉट बुकिंग के लिए विभागीय अमले की ड्युटी लगाई गई है, जो कि सतत कार्य कर रहे है। विभागीय अमले को 400 से 500 कृषको के प्रतिदिन पंजीयन किये जाने के लक्ष्यभ दिये गये है। कपास फैक्ट्रियों की प्रोसेंसिंग क्षमता बढ़ने से स्लॉट बुकिंग भी बढ़ जावेगी । सोमवार से शुक्रवार को प्रात 11 बजे से पंजीकृत किसान कपास फसल का स्लॉट बुक कर सकते है। भारतीय कपास निगम लिमिटेड इंदौर द्वारा 7.9 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी का निर्धारण किया गया था ।

इसमें संशोधन करते हुए अब किसानों की अधिकतम उपज कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर वास्तृविक उपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की कार्यवाही की जावेगी। किसानों को अपनी जमीन पर बुआई की गई कपास फसल का प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी से प्राप्त किया जाना होगा। अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र किसान को मंडी में भारतीय कपास निगम लिमिटेड को खरीदी के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । कपास पंजीयन, स्लॉट बुकिंग एवं कपास खरीदी से संबंधित अन्यण समस्याओं के लिए जिला स्तर पर टेलीफोन नंबर 07290-292915 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

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