
NEWS Leaders : जिला दण्डाधिकारी ने 3 व्यक्तियो को जिला बदर और 3 को थाना हाजरी के दिये आदेश,
जानिए कौन हुआ जिला बदर, किसे देना होगी थाना हाजरी, देखिए लीडर्स
न्यूज लीडर्स : बड़वानी

बड़वानी जिले में कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बड़वानी डॉ. राहुल फटिंग ने पुलिस अधीक्षक श्री जगदीश डावर की रिपोर्ट के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 3 व्यक्तियों को जिला बदर किया है।
वहीं जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित 3 व्यक्तियों को पुलिस संबंधित थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु आदेशित किया है।
●》किन जिलों के लिए किया जिला बदर जानिए.》》
जिन 3 व्यक्तियों को जिला बदर किया है वह जिला बदर की अवधि में यह 3 व्यक्ति राजस्व सीमा बड़वानी एवं उसके समीपवर्ती जिले धार, झाबुआ, अलिराजपुर, खरगोन, खण्डवा, बुरहानपुर की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

●》कौन हुआ है जिला बदर जानिए.》》
●》सेंधवा के घोडेशाहवली मजिस्द के पास के निवासी अजहर उर्फ कालिया पिता मुन्ना उर्फ इंदरीश शेख को 4 माह के लिये जिला बदर
●》निवाली के खेतिया रोड के निवासी दीपक पिता विक्रम निगवाल को 3 माह के लिये जिला बदर
●》खेतिया रोड निवाली के विक्रम पिता उमराव निगवाल को 3 माह के लिये जिला बदर किया है।
●》3 व्यक्तियो की थाने पर उपस्थिति के आदेश.》》
●》सेंधवा में पुरानी आरटीओ बैडी हाल पटेल कालोनी सेंधवा निवासी आकाश पिता प्रकाश राणे को नवम्बर में 20 एवं 30 को, दिसम्बर में 15 एवं 31 को, जनवरी 2025 में 10 व 20 को, फरवरी में 15 व 28 तारीख को थाना प्रभारी सेंधवा शहर के समक्ष 4 माह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगें।

●》नागलवाड़ी निवासी पवन पिता सत्यनारायण गोयल को नवम्बर में 15 एवं 25 को, दिसम्बर में 10 एवं 30 को, जनवरी 2025 में 15 व 30 तारीख को थाना प्रभारी नागलवाड़ी के समक्ष 3 माह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगें।
●》 अंजड़ के भावसार मोहल्ला अंजड निवासी निलेश उर्फ नीलू पिता मोहन सोनी को नवम्बर में 15 एवं 25 को, दिसम्बर में 10 एवं 30 को, जनवरी 2025 में 15 व 30 को, फरवरी में 15 व 28 तारीख को थाना प्रभारी अंजड के समक्ष 4 माह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगें।
●》और अंत में.》》
आदेश में उल्लेखित किया गया है कि यदि अनावेदक उपरोक्त निर्धारित तिथियों में कही जाता है तो उसकी सूचना अपने – अपने थाना प्रभारियो को पूर्व से ही देगा। आदेश का उल्लेघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जावेगी।