सुप्रीम कोर्ट का केजरीवाल को ना-ना, 2 जून को करना होगा सरेंडर
न्यूज लीडर्स
आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है।
सर्वोच्च अदालत ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका खारिज कर दि है। अब उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल वापस जाना पड़ेगा।जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई है, इसलिए याचिका स्वीकार नहीं की जा रही है।
केजरीवाल को 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की अदालत से चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। चुनाव संपन्न होने के अगले दिन यानी 2 जून को उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करने को कहा गया था।
केजरीवाल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि उनका वजन अचानक कम हो गया है और उनका कीटोन स्तर बहुत अधिक है, जो गुर्दा (किडनी), हृदय की गंभीर बीमारी और यहां तक कि कैंसर का संभावित संकेतक है। उन्होंने इसके मद्देनजर ‘‘पैट-सीटी स्कैन’’ सहित कुछ चिकित्सीय जांच कराने के लिए अपनी अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था।