NEWS Leaders : देश में राहत, बैकफुट पर मोदी सरकार, कहा- कानून लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से चर्चा करेंगे, खत्म हुई हड़ताल
▪︎》हिट एंड रन नए कानून पर सुलह.
▪︎》ड्राइवर अपने वाहनों पर वापस लौटें.
▪︎》अभी लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून.
▪︎》गृह मंत्रालय में ट्रासंपोर्ट संगठन की बैठक हुई.
▪︎》आश्वासन पर हड़ताल वापस लेने पर सहमती.
▪︎》हिट एंड रन कानून का देश भर में था विरोध.
नई दिल्ली : न्यूज लीडर्स
हिट एंड रन के नये कानून पर केन्द सरकार को ट्रांसपोर्ट हड़तालियों के समक्ष झुकना पड़ा. केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने बड़ा फैसला लिया है. देश में चल रही ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई है. ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि हिट एंड रन कानून फिलहाल लागू नहीं होगा.
▪︎》》सरकार और हड़तालियों में सुलह, अभी लागू नहीं होगा नया कानून.》》
दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हिट-एंड-रन केस के मामलों के लिए नए कानून का विरोध हो रहा है. देशभर में बड़े वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं और चक्काजाम कर कानूनों का लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर मंगलवार शाम को गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रासंपोर्ट संगठन की बैठक हुई. यहां आश्वासन मिलने पर संगठन हड़ताल वापस लेने को सहमत हो गया है.
“हिट एंड रन को लेकर नए कानून अभी लागू नहीं होगा. अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के बीच हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया.”
▪︎》》मोदी सरकार बैकफुट पर, काम पर लोटै ड्राइवर.》》
मोटर चालकों से जुड़े ‘हिट-एंड-रन’ दुर्घटना मामलों पर नए कानून के प्रावधान के खिलाफ देशभर में ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर थे. इस वजह से देश भर में आवाजाही से लेकर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई है. ड्राइवरों के हड़ताल से मोदी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है. केंद्र सरकार ने कहा कि ड्राइवर काम पर वापस लौटें, हम कानून लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से चर्चा करेंगे.
▪︎》》पेट्रोल डीजल, आवश्यक सेवा की किल्लत से घबराई सरकार.》》
ड्राइवर्स के हड़ताल के कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान, समेत 10 राज्यों से पेट्रोल-डीजल पंप खाली होने की खबरें सामने आई थी. कई राज्यों में सप्लाई चेन बाधित होने के कारण फल और सब्जियों के दाम बढ़ गए. छत्तीसगढ़ में पुलिस की कस्टडी में पेट्रोल पंप का संचालन किया गया. चंडीगढ़ में भी इसी तरह के हालात देखने को मिला.मध्य प्रदेश में तो प्रदर्शनकारी एवं पुलिस के बीच झड़प की घटना भी हुई.
▪︎》》केन्द्र सरकार ने जारी की विज्ञप्ति.》》
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि, ‘सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए है. हम यह भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार-विमर्श करने के बाद निर्णय लिया जाएगा. हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने-अपने कामों पर वापस लौट जाएं’.
▪︎》》और अंत में.》》
बहरहाल, अब देखना होगा कि सरकार इन कानूनों में क्या बदलाव करती है।ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चेयरमैन मलकीत सिंह बल ने बताया कि 106 (2) जिसमें 10 साल की सजा है और जुर्माना है, वह कानून लागू नहीं होने देंगे. सभी संगठन की चिंता लेकर हम भारत सरकार के पास पहुंचे. नए कानून की जो मंशा है 10 साल की सजा और जुर्माना, अभी लागू नहीं है. हम सभी ड्राइवरों को आश्वासन दिलाते हैं कि आगे यह कानून लागू नहीं होने देंगे.