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मण्डलेश्वर उपचुनाव के दो वाडों में 06 मार्च को मतदान,
जिले में नलकूप खनन पर लगी रोक

न्यूज़ लीडर्स_ टॉप 2 खरगोन
मण्डलेश्वर उपचुनाव के दो वाडों में 06 मार्च को मतदान,
जिले में नलकूप खनन पर लगी रोक

“आदेश जारी होने से 15 जुलाई 2022 तक की समयावधि में सक्षम अधिकारी की अनुमति के जिले के किसी भी क्षेत्र में नलकूप खनन करना प्रतिबंधित रहेगा।”

न्यूज़ लीडर्स : मंडलेश्वर

मण्डलेश्वर नगर परिषद पार्षद पद के उपनिर्वाचन के लिए मतदान 06 मार्च को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक तथा मतगणना 9 मार्च को प्रातः 09 बजे से की जाएगी। उपनिर्वाचन की अंतिम प्रकाशन 03 मार्च की स्थिति में वार्ड 10 और वार्ड क्रमांक 12 में कूल 971 मतदाता मतदान करेंगे।

इस दौरान वार्ड 10 में जवाहरलाल नेहरू वार्ड के लिए मतदान केन्द्र एसडीएम कार्यालय के मीटिंग हॉल के दक्षिणी भाग जिसमें कुल 478 मतदाताओं में 235 पुरूष व 243 महिला मतदाता मतदान करेंगे। इसी प्रकार वार्ड 12 महर्षि मंडलमिश्र वार्ड के लिए मतदान केन्द्र राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन क्रमांक 2 में कुल 493 मतदाताओं में 231 पुरूष व 262 महिला मतदाता मतदान करेंगी।

▪︎15 जुलाई तक जिले में नलकूप खनन पर लगी रोक.》

न्यूज़ लीडर्स : खरगोन

कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने जिले में जल स्त्रोत का जल स्तर कम होने एवं आगामी माह में पेयजल एवं निस्तार के लिए जल की कमी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल परिरक्षण अधिनियम लागू किया है। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा ने इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण जिले में नर्मदा नदी को छोड़कर पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धार 3 (क) के तहत आगामी आदेश पर्यनत तक जल अभावग्रस्त घोषित किया है।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से 15 जुलाई 2022 तक की समयावधि में सक्षम अधिकारी की अनुमति के जिले के किसी भी क्षेत्र में नलकूप खनन करना प्रतिबंधित रहेगा। केवल शासकीय विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्थाओं के लिए खनन किए जाने वाले नलकूपों की अनुमति रहेगी। वहीं अन्य प्रयोजन के लिए नलकूप खनन करने की अनुमति क्षेत्र से संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा प्रदान करने के पश्चात ही खनन का कार्य किया जाए।

▪︎और अंत में.》

इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध अधिनियम की धारा 9 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 28 फरवरी को कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा के हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी हुए हैं जो तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे।

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