NEWS Leaders Khargone : खरगोन कलेक्टर ने सोनू, सतीश और अमित को किया जिला बदर
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खरगोन कलेक्टर ने सोनू, सतीश और अमित को किया जिला बदर
“कलेक्टर श्री कुमार पुरूषोत्तम ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त तीन प्रतिवेदनों में अवैध हथियार, लड़ाई झगड़े, गौवंश कु्ररता, छेड़खानी व आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय तीन आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए है।”
न्यूज़ लीडर्स : खरगोन
कलेक्टर श्री कुमार ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग कर अधिनियम की धारा 5 (क) (ख) के तहत आदेश प्राप्ति के 48 घण्टे के भीतर आगामी 6 माह की कालवधि के लिए आरोपी सोनु उर्फ सनवर और सतीश को जिला बदर किया है। इसके अलावा आरोपी अमित को आगामी 3 माह की कालावधि के लिए जिला बदर किया है।
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●_तड़ीपार हुए सोनु उर्फ सनवर.》》
सोनु उर्फ सनवर पिता सईद खान निवासी संजय नगर हाल मुकान ग्राम बामखल द्वारा आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय होकर गोवंश तस्करी, गालिया देना, मारपीट व जान से मारने जैसे धमकियां देने का आरोपी है। आरोपी सोनू उर्फ अनवर का थाना कोतवाली खरगोन में धारा 294, 323, 506, 34 भादवि के तहत दो प्रकरण दर्ज है। यह दोनों प्रकरण न्यायालय में विवेचना पूर्ण कर पेश किए गए हैं। इसके अलावा सोनू के विरूद्ध 4 प्रकरणों में सोनू द्वारा गोवंश वध के लिए महाराष्ट्र ले जाने के प्रकरण थानों में धारा 4, 6, 9 मप्र गोवंश वध का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। यह चारों प्रकरण न्यायालय में पेश किए गए हैं।
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●_तड़ीपार किये सतीश कुशवाह.》》
सतीश पिता जीवनलाल कुशवाह जैतापुर के विरूद्व थानों में 4 प्रकरणों में तेजगति के साथ लापरवाही पूर्वक दो पहिया वाहन चलाने पर धारा 279, 337, 338 भादवि का प्रकरण सीजएम में पेश कर राजीनामा किया गया। वही 25 (बी) आर्म्स एक्ट का आपराध सीजेएम न्यायालल में पेश किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है। सतीश के खिलाफ थाना मेनगांव में छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने पर धारा 341, 506, 354, 354 (क) भादवि पास्को एक्ट एवं 3 (1) (डब्ल्यू) (आई), 3 (2) (वी-ए) एससी/एसटी एक्ट का प्रकरण विवेचना कर विशेष न्यायालय मण्डलेश्वर में पेश किया जो विचाराधीन है।
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वहीं एक अन्य प्रकरण में विक्षिप्त महिला के साथ छेड़खानी करने का आपराध करने पर थाना मेनगांव में 354, 354 (क) भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण सीजेएम न्यायालय में पेश कर किया जो न्यायालय में विचाराधीन है।
●_तड़ीपार बने अमित उर्फ बंटी
अमित उर्फ बंटी पिता कैलाश को आगामी 3 माह के लिए जिला बदर किया है। आरोपी अमित द्वारा लड़ाई झगड़ा करना, अवैध मांग की वारदाते करने का आपराधी हैं। आरोपी अमित का थाना मेनगांव में मारपीट, गालियां, लॉकडाउनन में आदेश का उल्लंघन, अवैध पैसों के मांग करने जैसे 5 प्रकरण अलग-अलग धाराओं में दर्ज है। इसके अलावा दो प्रकरण खरगोन थाने में आरापी अमित के खिलाफ दर्ज है।
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●_और अंत में.》》
इन तीनों आरोपियों को खरगोन एवं आसपास के जिले धार, इंदौर, देवास, खण्डवा, बड़वानी, बुरहानपुर, की राजस्व सीमाओं से बाहर जाना होगा। साथ ही न्यायालय की पूर्व अनुमति के प्रवेश न करें अन्यथा मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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