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NEWS Leaders : शहरों में बजा चुनावी बिगुल, 2 चरणों में नगरीय चुनाव, 6 और 13 जुलाई को मतदान, शहरी क्षेत्रों में आचार संहिता लागू

शहरों में बजा चुनावी बिगुल, 2 चरणों में नगरीय चुनाव, 6 और 13 जुलाई को मतदान, शहरी क्षेत्रों में आचार संहिता लागू

“मुख्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा करते हुए कहा कि चुनाव में चुनौती थी की किस तरह से आचार संहिता को 3 महीने तक लगे रहने से बचा जा सके।”

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह की प्रेस वार्ता

न्यूज़ लीडर्स : भोपाल

राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा बुधवार को कर दी है। मुख्‍य निर्वाचन पदाधिकारी बसंत प्रताप सिंह ने इस बारे में मीडिया को संबोधित कर बताया कि प्रदेश में दो चरणों में नगरीय निकाय चुनाव आयोजित होंगे।

318 नगरीय निकायों में कराए जाएंगे चुनाव, 35 नवगठित नगर परिषद में 29 अभी चुनाव कराए जाएंगे। 402 नगरीय निकायों की मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। नगर पालिका गढ़ाकोटा और खुरई मलाजखंड इनका क्षेत्र विस्तार है या कटौती की गई है इनमें वार्ड विभाजन अभी नहीं हुआ है। इसलिए इनके भी चुनाव नहीं कराए जाएंगे अभी मतदाता सूची फाइनल होगी दलीय आधार पर होंगे नगरीय निकाय चुनाव।

“पहले चरण में 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद सहित कुल 133 नगरीय निकायों, दूसरे चरण में 5 नगर निगम, 40 नगरपालिका और 169 नगर परिषद सहित कुल 214 नगरीय निकायों में चुनाव होंगे।”

आगामी 11 जून से 18 जून तक नामांकन भरे जायेंगे, 22 जून तक नाम वापस ले सकेंगे। 6 जुलाई को पहले चरण का मतदान, 13 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा। 17 जुलाई को पहले चरण का चुनाव परिणाम, 18 जुलाई को दूसरे चरण का चुनाव परिणाम घोषित होगा। तीन जिलों अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी ने चुनाव नही होंगे क्योंकि यहां नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है।
मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण में 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद सहित कुल 133 नगरीय निकायों में चुनाव होंगे।वहीं दूसरे चरण में 5 नगर निगम, 40 नगरपालिका और 169 नगर परिषद सहित कुल 214 नगरीय निकायों में चुनाव होंगे

▪︎आयोग ने कहा : चुनाव की तैयारियां हो चुकी है.》

आयोग के अधिकारियों का कहना है कि हमारी सभी तैयारियां हो चुकी हैं। मतदाता सूची, मतदान केंद्र, इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन की जांच से लेकर अन्य सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे। महापौर का चुनाव अब सीधे जनता करेगी। वहीं, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के माध्यम से कराया जाएगा। इसके लिए सरकार मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर चुकी है।


नगरीय निकाय चुनाव में महापौर पद के चुनाव प्रत्यक्ष होंगे इसका मतलब है कि महापौर चुनने का अधिकार जनता को होगा। इसके साथ ही नगरीय निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता लगी। नगरीय निकाय चुनावों में नोटा यानि इनमें से कोई नहीं का विकल्प भी मिलेगा। जमानत राशि के रूप में महापौर पद के लिए 20000 रुपए, नगरपालिका पार्षद के लिए 6000 रुपए और नगरपरिषद के लिए 3000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी। महापौर पद के लिए 10 लाख से अधिक आबादी पर अधिकतम खर्च सीमा 35 लाख रुपए और 10 लाख से कम आबादी पर अधिकतम खर्च सीमा 15 लाख रुपए होगी। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा।

▪︎और अंत में .》

▪︎सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होंगे मतदान।
▪︎30716 ईवीएम का होगा उपयोग।
▪︎आचार संहिता आज से होगी लागू।
▪︎प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई को होगा।
▪︎दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा।
▪︎प्रथम चरण की मतगणना 17 जुलाई को।
▪︎दूसरे चरण की मतगणना 18 जुलाई को।
▪︎11 जून से शुरू होगा नामांकन।
▪︎22 जून को होगी नाम वापस।

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