NEWS Leaders : पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण पर शिवराज सरकार ने दाखिल की संशोधन याचिका, 17 मई को सुनवाई
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पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण : शिवराज सरकार ने दाखिल की संशोधन याचिका, 17 मई को सुनवाई
न्यूज़ लीडर्स
मप्र नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर बड़ी खबर है। शिवराज सरकार OBC आरक्षण मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मप्र सरकार ने संशोधन अर्जी दाखिल की है।
“मध्य प्रदेश सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, पुनर्विचार याचिका पर 17 मई को फैसला”
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सरकार ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव कराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के 10 मई के आदेश में संशोधन की मांग की है, जिस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट भी तैयार हो गया है। इसकी सुनवाई 17 मई को होगी।
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आपको बता दे, कोर्ट ने दो सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयोग को अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिये है। अब मप्र सरकार की संशोधन याचिका पर 17 मई को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि, बिना OBC आरक्षण के ही स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे।
कोर्ट ने दो हफ्ते में अधिसूचना जारी करने को कहा। कोर्ट ने कहा – OBC आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के लिए और वक्त नहीं दिया जा सकता।
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