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NEWS Leaders : खरगोन जिले की तीन नगर परिषदों में अधिसूचना जारी, घातक हथियार प्रतिबंधित और अवकाशों पर प्रतिबंध

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खरगोन जिले की तीन नगर परिषदों में अधिसूचना जारी, घातक हथियार होगे प्रतिबंधित और अवकाशों पर लगा प्रतिबंध

खरगोन : न्यूज़ लीडर्स

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए नगर परिषदों के निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 5 सितंबर को अधिसूचना जारी कर दी गई है।

जारी अधिसूचना के अनुसार भीकनगांव में रिटर्निंग अधिकारी शिराली जैन, मण्डलेश्वर में दिव्या पटेल और महेश्वर में रिटर्निंग अधिकारी मुकेश बामनिया 15-15 वार्डाे के नगर परिषदों के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रातः 10ः30 से दोपहर 3 बजे तक भीकनगांव व मण्डलेश्वर में राजस्व के अनुविभागीय कार्यालय में तथा महेश्वर में तहसील कार्यालय में 12 सितंबर तक प्राप्त करेंगे।

13 सितम्बर नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा प्रातः 10ः30 से होगी। नाम वापसी 15 सितंबर को 10ः30 बजे से दोपहर 3 बजे तक किये जा सकेंगे। 27 सितंबर को मतदान प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक और मतगणना 30 सितंबर को भीकनगांव के महाविद्यालय में, मण्डलेश्वर में उत्कृष्ठ उमावि में और महेश्वर में कन्या उमावि के प्रियदर्शनिय हाल में प्रातः 9 बजे से होगी।

▪︎तीनों नगर परिषदों के वार्डों में आरक्षण की स्थिति.》》

खरगोन की तीन नगर परिषदों में पाषर्द पद के लिए वार्डों में आरक्षण की स्थिति इस प्रकार है।

▪︎नगर परिषद भीकनगांव के 15 वार्ड में पाषर्द पद के लिए वार्ड क्रमांक 1 में अनारक्षित मुक्त, 2 में अनुसूचित जन जाति मुक्त, 3 में अनारक्षित महिला, 4 में अनारक्षित मुक्त, 5 में अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 6 अनुसूचित जाति मुक्त, 7 में अनारक्षित महिला, 8 में अनुसूचित जाति महिला, 9 में अनारक्षित मुक्त, 10 में अनारक्षित महिला, 11 में अन्य पिछडा वर्ग, 12 में अनारक्षित मुक्त, 13 में अनुसूचित जन जाति महिला, 14 में अनारक्षित महिला तथा वार्ड 15 अनुसूचित जन जाति की महिला के लिए आरक्षित है।

▪︎नगर परिषद महेश्वर के 15 वार्डों में पार्षद पद के लिए वार्ड 1 में अनारक्षित महिला, 2 में अनारक्षित महिला, 3 में अनारक्षित महिला, 4 में अनुसूचित जन जाति महिला, 5 में अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 6 में अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त, 7 में अनारक्षित महिला, 8 में अनुसूचित जाति मुक्त, 9 में अनुसूचित जनजाति मुक्त, 10 में अनारक्षित मुक्त, 11 मंे अनारक्षित मुक्त, 12 मंे अनारक्षित मुक्त, 13 मंे अनारक्षित मुक्त, 14 में अनुसूचित जाति महिला तथा वार्ड 15 अन्य पिछडा वर्ग की महिला के लिए है।

▪︎नगर परिषद मण्डलेश्वर के 15 वार्डों में वार्ड क्रमांक 1 में अनारक्षित महिला, 2 में अनारक्षित महिला, 3 में अनारक्षित मुक्त, 4 में अनारक्षित महिला, 5 में अनारक्षित महिला, 6 में अनारक्षित मुक्त, 7 में अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 8 में अनारक्षित मुक्त, 9 में अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 10 में अनारक्षित मुक्त, 11 में अनुसूचित जाति महिला, 12 में अनुसूचित जाति महिला, 13 में अनुसूचित जाति मुक्त, 14 में अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त तथा वार्ड 15 अनुसूचित जन जाति के लिए मुक्त है।

▪︎अस्त्र-शस्त्र और घातक हथियार लेकर चलना होगा प्रतिबंधित.》》

खरगोन जिले की तीन नगर परिषद महेश्वर, मण्डलेश्व और भीकनगांव में निकाय निर्वाचन 22 की घोषणा के साथ ही जिले के संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने से अपर कलेक्टर श्री जेएस बघेल ने नगर परिषद महेश्वर, मण्डलेश्वर भीकनगांव में कानून व्यवस्था एवं लोक प्रशांति एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी किए है।

“जारी आदेश में संबंधित नगर परिषदों के सीमा क्षेत्र के स्वीकृत शस्त्र लायसेंस निलंबित कर थाने संबंधित थाने में जमा किए हैं। निकाय निर्वाचन के तहत नगर परिषदों के सीमा क्षेत्र में अस्त्र-शस्त्र एवं अन्य घातक हथियारों 30 सितंबर तक लेकर चलना प्रतिबंधित किया है।”

इसके लिए नगरीय सीमा क्षेत्र से लगे संबंधित थाना प्रभारी कार्यवाही क्षेत्र अन्तर्गत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। साथ ही अपर कलेक्टर श्री बघेल ने नगरीय क्षेत्र सीमा क्षेत्र के स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्तियों को आर्म्स एक्ट-1959 की धारा-17 (3)(ख) के तहत निलंबित करने संबंधी आदेश जारी किए हैं।
ये आदेश आर्मी सेवा में लगे अधिकारी/कर्मचारी, बीएसएफ, एसएएफ, पुलिस, बैंको एवं वित्तिय संस्थानों में सरुक्षा व्यवस्था के लिए नियुक्त सिक्यूरिटी एजेन्सी के सरुक्षा गार्ड तथा अन्य शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्था के सुरक्षा कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर शस्त्र लायसेंस निरस्त कर धारा 188 भादवि के तहत कार्यवाही की जाएगी।

▪︎कलेक्टर ने लगाया अवकाशों पर प्रतिबंध.》》

नगरीय आम निर्वाचन वर्ष 2022 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम जारी कर दिया हैै। आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरूषोत्तम ने आदेश जारी कर जिले में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किए हैं। वहीं विशेष परिस्थितियों में अवकाश स्वीकृत करने के लिए अपर कलेक्टर श्री जेएस बघेल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। नोडल अधिकारी मतदान दल गठन की टीप के आधार पर अवकाश स्वीकृति की कार्यवाही करेंगे। नोडल अधिकारी अवकाश की सहायता के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के श्री बीएस पंवार को नियुक्त किया है।

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