Newsleaders : 13 दिसंबर को बड़वानी जिले सहित प्रदेश में नेशनल लोक अदालत लगेगी, बिजली प्रकरणों पर मिलेगी बड़ी छूट

Newsleaders : 13 दिसंबर को बड़वानी जिले सहित प्रदेश में नेशनल लोक अदालत लगेगी, बिजली प्रकरणों पर मिलेगी बड़ी छूट
न्यूज लीडर्स : बड़वानी/भोपाल
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रदेशभर में आगामी 13 दिसंबर को बड़वानी जिला न्यायालय सहित सभी तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

●》प्रदेश में 13 दिसम्बर को लोक अदालत का आयोजन.》》
प्रदेश में 13 दिसम्बर को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने समस्त आयुक्त नगरपालिक निगम और समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद और नगर परिषद के प्रमुख अधिकारियों को पत्र लिखकर लोक अदालत में अधिक से अधिक लंबित प्रकरणों का निराकरण किये जाने के निर्देश जारी किये हैं।
●》बड़वानी जिले में तैयारियां.》》
बड़वानी मुख्यालय पर आयोजन की तैयारी और विस्तृत जानकारी को लेकर बुधवार को जिला न्यायालय के ADR भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई।
“विशेष न्यायाधीश ने बताया कि इस बार नेशनल लोक अदालत में लिटिगेशन प्रकरण 929, प्री-लिटिगेशन प्रकरण 3827 को सुनवाई हेतु रखा जाएगा। इसके लिए कुल 17 खंडपीठों का गठन किया गया है”

●》बिजली प्रकरणों पर विशेष छूट.》》
नेशनल लोक अदालत के दौरान विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत लंबित मामलों में घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर-घरेलू तथा 10 अश्वशक्ति तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को विशेष छूट दी जाएगी।
◇ प्री-लिटिगेशन मामलों में छूट
• कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30% छूट
• भुगतान में चूक पर लगने वाले 16% वार्षिक ब्याज पर 100% छूट
◇ लिटिगेशन मामलों में छूट
• कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20% छूट
• भुगतान में चूक पर लगने वाले 16% वार्षिक ब्याज पर 100% छूट
पत्रकार वार्ता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीशगण सहित स्थानीय पत्रकार उपस्थित रहे।




