NEWS Leaders : कलेक्टर बड़वानी की बड़ी कार्रवाई, 3 व्यक्तियो को जिला बदर, 6 व्यक्तियो को थाने पर उपस्थिति के दिये आदेश
NEWS Leaders : कलेक्टर बड़वानी की बड़ी कार्रवाई, 3 व्यक्तियो को जिला बदर, 6 व्यक्तियो को थाने पर उपस्थिति के दिये आदेश
न्यूज लीडर्स : बड़वानी
कलेक्टर बड़वानी डां. राहुल फटिंग की बड़ी कार्रवाई, 3 व्यक्तियो को जिला बदर, 6 व्यक्तियो को थाने पर उपस्थिति के आदेश दिये।
●》मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कलेक्टर ने 3 व्यक्तियो को जिला बदर के आदेश.》》
जिला दण्डाधिकारी बड़वानी डॉ. राहुल फटिंग ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर 3 व्यक्तियो को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर किया है। जिला बदर की अवधि में यह व्यक्ति राजस्व सीमा बड़वानी एवं उसके समीपवर्ती जिले धार, झाबुआ, अलिराजपुर, खरगोन, खण्डवा, बुरहानपुर, की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
जिला कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला दण्डाधिकारी ने इब्राहिम चौक सेंधवा निवासी नावेद उर्फ टेम्पो पिता जाकिर टुण्डा को 6 माह के लिये, मोतीबाग गली नम्बर 05 सेंधवा निवासी नदीम पिता रफीक मन्नस को 4 माह के लिए एवं दारूगोदाम सेध्ंावा निवासी बलवंत उर्फ बल्लू पिता सुरेश प्रजापति को 3 माह के लिये जिला बदर किया है ।
●》मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कलेक्टर ने 6 व्यक्तियो को थाने पर उपस्थिति के दिये आदेश.》》
कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित 6 व्यक्तियों को पुलिस संबंधित थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु आदेशित किया है।
कलेक्टर कार्यालय बड़वानी से प्राप्त जानकारी अनुसार अनावेदक अंजड निवासी सलमान खॉ पिता भूरे खां मसंूरी को नवम्बर में 15 एवं 30 को, दिसम्बर में 5 एवं 25 को, जनवरी 2025 में 10 व 20 को, फरवरी में 5 व 28 को, मार्च में 10 व 25 को तथा अप्रैल में 15 एवं 30 तारीख को थाना प्रभारी अंजड के समक्ष 6 माह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगें।
इसी प्रकार उण्डी खोदरी पलसूद निवासी नेपालसिंह पिता बल्लमसिंह सिकलीगर को नवम्बर में 10 एवं 25 को, दिसम्बर में 15 एवं 31 को, जनवरी 2025 में 10 व 20 को, फरवरी में 5 व 25 को, मार्च में 15 व 31 को तथा अप्रैल में 10 एवं 30 तारीख को थाना प्रभारी पलसूद के समक्ष 6 माह तक, वासवी निवासी साहिल पिता सुनिल अकोले को नवम्बर में 15 एवं 30 को, दिसम्बर में 5 एवं 25 को, जनवरी 2025 में 10 व 20 को, फरवरी में 5 व 28 को, मार्च में 10 व 25 को तथा अप्रैल में 15 एवं 30 तारीख को थाना प्रभारी जुलवानिया के समक्ष 6 माह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगें।
उमर्टी निवासी नरेन्द्र पिता प्रीतमसिंग सिकलीगर को नवम्बर में 10 एवं 25 को, दिसम्बर में 15 एवं 31 को, जनवरी 2025 में 10 व 20 को, फरवरी में 5 व 25 को, मार्च में 15 व 31 को तथा अप्रैल में 10 एवं 30 तारीख को थाना प्रभारी वरला के समक्ष 6 माह तक, उण्डीखोदरी निवासी अमेरिकन पिता डोठासिंह सिकलीगर को नवम्बर में 15 एवं 30 को, दिसम्बर में 5 एवं 25 को, जनवरी 2025 में 10 व 20 को, फरवरी में 5 व 28 तारीख को थाना प्रभारी पलसूद के समक्ष 4 माह तक, काकरिया निवासी पिन्टु उर्फ पिन्टीया पिता घुरक्या को नवम्बर में 10 एवं 25 को, दिसम्बर में 15 एवं 31 को, जनवरी 2025 में 15 व 30 तारीख को थाना प्रभारी ठीकरी के समक्ष 3 माह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगें।
●》और अंत में.》》
आदेश में उल्लेखित किया गया है कि यदि अनावेदक उपरोक्त निर्धारित तिथियों में कही जाता है तो उसकी सूचना अपने – अपने थाना प्रभारियो को पूर्व से ही देगा। आदेश का उल्लेघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जावेगी।