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NEWS Leaders Local Election : आज से नगरीय निकाय निर्वाचन के लिये जायेंगे नाम निर्देशन पत्र, ऑनलाइन भी भरे जा सकेंगे नाम निर्देशन पत्र

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आज से नगरीय निकाय निर्वाचन के लिये जायेंगे नाम निर्देशन पत्र, ऑनलाइन भी भरे जा सकेंगे नाम निर्देशन पत्र

भोपाल : न्यूज़ लीडर्स

नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए 11 जून से नाम निर्देशन पत्र लिये जायेंगे। नाम निर्देशन- पत्र लेने की सभी तैयारियाँ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कर ली गयी है। निर्वाचन की सूचना, सीटों के आरक्षण की सूचना और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र लेने का कार्य 11 जून को सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा।

नाम निर्देशन-पत्र लेने की अंतिम तारीख 18 जून (अपरान्ह 3 बजे तक) है। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 20 जून को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून (अपरान्ह 3 बजे तक) है। इसी दिन अभ्यार्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा।

▪︎खरगोन जिले के नगरीय निकाय.》

खरगोन जिले में 6 नगरीय निकायों के चुनाव हो रहे है, जिसमें खरगोन, सनावद और बडवाह नगरपालिका है। वहीं कसरावद, करही-पाडल्या और नव गठित बिस्टान नगर परिषद है।
खरगोन में 33 वार्ड, सनावद और बड़वाह में 18-18 वार्ड है। वहीं कसरावद, करही-पाडल्या और बिस्टान में 15-15 वार्ड है। बिस्टान में पहली बार चुनाव होंगे।
आपको बता दे, खरगोन में 122, सनावद में 47, बड़वाह में 34, कसरावद में 25, करही-पाडल्या में 15 और बिस्टान में 19 मतदान केन्द्र है।

▪︎बड़वानी जिले के नगरीय निकाय.》

बड़वानी जिले में केवल नव गठित नगर परिषद ठीकरी और निवाली के चुनाव हो रहे है। ठीकरी और निवाली नगर परिषद में 15-15 और इन्हीं नगर परिषद में 19-19 मतदान केन्द्र है।

▪︎ऑनलाइन भी भरे जा सकेंगे नाम निर्देशन पत्र.》

नगरीय निकायों के अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र जमा करने के लिए ऑनलाइन (OLIN) की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। अभ्यर्थी स्वयं लेपटॉप-डेस्कटॉप या सायबर कैफे, एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क अथवा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपना नाम निर्देशन-पत्र भर सकता है। ऑनलाइन भरे गए नाम निर्देशन-पत्र की हार्ड कापी निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

▪︎किसे कितनी निक्षेप राशि जमा कराना होगी.》

नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निक्षेप राशि भी जमा करनी होगी। महापौर के लिए 20 हजार, नगरपालिक निगम के पार्षद के लिए 5 हजार,  नगरपालिका के लिए 3 हजार और नगर परिषद के पार्षद के लिए एक हजार रूपये की निक्षेप राशि निर्धारित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा़ वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में निर्धारित निक्षेप राशि की आधी राशि जमा करनी होगी।

▪︎निर्धारित प्रारूप में किन जानकारियों का देना होगा शपथ पत्र.》

नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ-पत्र में अभ्यर्थी के आपराधिक रिकार्ड, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की घोषणा होगी। रिटर्निग आफिसर द्वारा इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन कार्यालय के सूचना पटल पर किया जायेगा। नगरीय निकाय निर्वाचन में ”नोटा” (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध होगा। रिटर्निग आफिसर के कक्ष में नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे।

▪︎आरक्षित वर्ग के पदों के अभ्यर्थियों को देना होगा जाति प्रमाण-पत्र.》

अभ्यर्थी के लिए नाम निर्देशन-पत्र में संगत स्थान पर अपनी जाति/वर्ग का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वे नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शासन के निर्धारित विहित प्ररूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें। मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थी का (आरक्षित वर्ग का सदस्य नहीं होने की स्थिति में) नाम निर्देशन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

▪︎मप्र में 347 नगरीय निकायों में होगा चुनाव.》

निर्वाचन 347 नगरीय निकायों में होगा। इनमें नगरपालिक निगम 16, नगर परिषद 76 और 255 नगर परिषद् हैं। आयोग द्वारा 347 नगरीय निकायों के पार्षद और 16 नगरपालिक निगमों के महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जा रहा है।

▪︎और अंत में.》

प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रथम चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 17 जुलाई और दूसरे चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 18 जुलाई को सुबह 9 बजे से होगी।

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