NEWS Leaders : आज सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण को लेकर सुनवाई, मप्र सरकार की संशोधन याचिका पर होगा फैसला
आज सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण को लेकर सुनवाई, मप्र सरकार की संशोधन याचिका पर होगा फैसला
न्यूज़ लीडर्स
मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई होगी, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि एमपी में निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे या नहीं।
“गौरतलब है की, सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत और नगरीय निकाय 2022 में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि बिना ओबीसी आरक्षण के प्रदेश में चुनाव करवाएं जाएं और मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिए थे कि 15 दिन के अंदर पंचायत चुनाव एवं नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए।”
आपको बता दे, इस मामले में आज सुनवाई होना है। इसके लिए शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की वार्ड वार रिपोर्ट प्रस्तुत की है और पुनर्विचार आवेदन में 2022 के परिसीमन से चुनाव कराने की अनुमति मांगी है।
वहीं राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने 35 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने की अनुशंसा सरकार से की है। आयोग ने रिपोर्ट में कहा है कि प्रदेश में 48 प्रतिशत मतदाता ओबीसी है, इसलिए इस वर्ग को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए।