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Newsleaders : सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने अधिकरण सुधार कानून, 2021 के कई प्रावधान रद्द किए

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Newsleaders : सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने अधिकरण सुधार कानून, 2021 के कई प्रावधान रद्द किए

न्यूज लीडर्स विशेष

​सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरण सुधार में युक्तिकरण और सेवा की शर्तें के कानून, 2021 के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया है।

​●》मुख्य बातें.》》

• ​निर्णय देने वाली पीठ:
• मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह फैसला सुनाया।
• ​प्रभावित प्रावधान:
• ये प्रावधान विभिन्न अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों से संबंधित थे।
• ​रद्द करने का कारण:
• न्यायालय ने कहा कि ये प्रावधान शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।
• ​केंद्र पर टिप्पणी:
• पीठ ने इस बात पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की कि केंद्र सरकार ने मामूली बदलावों के साथ उन्हीं प्रावधानों को फिर से लागू कर दिया, जिन्हें न्यायालय पहले के फैसलों में रद्द कर चुका था। न्यायालय ने इसे “विधायी अधिरोपण” बताया।
• ​पुनर्स्थापित निर्देश:
• न्यायालय ने कार्यकाल और सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में अपने पहले के बाध्यकारी न्यायिक निर्देशों को बहाल कर दिया है। उदाहरण के लिए,
• ​आयकर अपीलीय अधिकरण के सदस्य 62 वर्ष तक सेवा में रहेंगे।
• ​इन निकायों के अध्यक्ष/सभापति 65 वर्ष तक सेवा में रहेंगे।

●》राष्ट्रीय अधिकरण आयोग.》》

न्यायालय ने केंद्र को चार महीने के भीतर राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का गठन करने का भी निर्देश दिया है। यह आयोग अधिकरणों की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक संरचनात्मक सुरक्षा उपाय के रूप में काम करेगा। यह निर्णय न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने और कार्यपालिका द्वारा न्यायिक फैसलों को पलटने के प्रयासों पर रोक लगाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

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