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News Leaders : इंदौर जिला कोर्ट का फैसला : पूर्व सीएम दिग्विजय को 1 साल की सजा, कोर्ट ने 11 साल पुराने मामले में सुनाई सजा

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इंदौर जिला कोर्ट का फैसला : पूर्व सीएम दिग्विजय को 1 साल की सजा, कोर्ट ने 11 साल पुराने मामले में सुनाई सजा

▪︎लीडर्स_ हाईलाईट्स

▪︎पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को हुई सज़ा
▪︎एक साल की सुनाई गई सज़ा
▪︎प्रेमचंद गुड्डू को भी हुई एक साल की सज़ा
▪︎कुल 6 आरोपियों को सुनाई गई सज़ा
▪︎3 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी
▪︎3 साल से कम की सजा है कोर्ट से ही जमानत

इंदौर : न्यूज़ लीडर्स

इंदौर जिला कोर्ट ने आज उज्जैन मारपीट के 11 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित 6 आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 4-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

“कोर्ट से बाहर आने के बाद सिंह ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, ‘यह 10 साल पुराना झूठा केस है। राजनीतिक दबाव के कारण मेरा नाम जोड़ा गया”

▪︎दिग्विजय सिंह को मिली जमानत मुचलके पर रिहा.》

इंदौर जिला न्यायालय ने करीब एक दशक पुराने मामले में शनिवार को फैसला सुनाया है। जिला न्यायालय ने अपने फैसले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू समेत 6 लोगों को एक साल की सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि, सिंह को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 25 हजार रुपए के मुचलके पर उन्हें रिहा किया है।

दिग्विजय सिंह फाईल्स वीडियो

▪︎क्या है मामला जानिये न्यूज़ लीडर्स से.》

दरअसल, यह मामला 17 जुलाई 2011 का है, जब दिग्विजय सिंह उज्जैन में एक निजी होटल के उद्घाटन समारोह में आए थे। यहां सिंह के काफिले को भाजयुमो कार्यकर्ता काले झंडे दिखा रहे थे। इसी दौरान दिग्विजय सिंह के समर्थकों और भाजयुमो कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई थी।

घटना के बाद पुलिस ने कांग्रेस के 4 नेताओं जयसिंह दरबार (वर्तमान में बीजेपी नेता), अनंत नारायण मीणा, मुकेश भाटी और असलम लाला पर केस दर्ज किया था। बाद में दिग्विजय सिंह और सांसद प्रेमचंद गुड्डू पर भी मामला दर्ज हुआ।
दरअसल, थाने में FIR दर्ज होने के बाद शासन की ओर से कोर्ट में अर्जी दायर कर मामले में दिग्विजय सिंह, प्रेमचन्द्र गूड्डू, हेमंत चौहान और दिलीप चौधरी को भी आरोपी बनाने की मांग की गई थी।

भाजयुमो कार्यकर्ता जयंत राव की शिकायत पर जीवाजी गंज थाने उज्जैन में मामला दर्ज हुआ था। दिग्विजय सिंह पर एक भाजयुमो कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने का आरोप था। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ता अमय आप्टे ने स्वयं पर जानलेवा हमले की कोशिश के भी आरोप लगाए थे। 

▪︎और अंत में.》

कोर्ट ने अपने फैसले में अन्य तीन आरोपी महेश परमार, हेमंत सिंह चौहान और मुकेश भाटी को बरी कर दिया। जबकि दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू, जय सिंह दरबार, अनंत नारायण मीणा, असलम लाला और दिलीप चौधरी को 1 साल का कारावास और 5 हजार का जुर्माना लगाया है।

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