Newsleaders : राह-वीर एवं नकद रहित उपचार योजना पर एक्शन मोड, SDM सेंधवा की अध्यक्षता में प्रशासनिक संयुक्त बैठक

Newsleaders : राह-वीर एवं नकद रहित उपचार योजना पर एक्शन मोड, SDM सेंधवा की अध्यक्षता में प्रशासनिक संयुक्त बैठक
सेंधवा : न्यूज लीडर्स
“सड़क हादसे में मदद करना अब बनेगा सम्मान का कारण! सेंधवा में “राह-वीर योजना” को लेकर प्रशासन गंभीर मददगारों को ₹25,000 इनाम और कानूनी सुरक्षा”
भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आम नागरिकों को सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत सहायता प्रदान करने हेतु प्रेरित करने के लिए “राह-वीर योजना” लागू की गई है। यह योजना 21 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी।

●》राह-वीर योजना : सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जीवनरक्षक पहल.》》
कलेक्टर बड़वानी जयतिसिंह के निर्देशानुसार, आशीष अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व सेंधवा की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर 2025 को राजस्व, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक का उद्देश्य “राह-वीर” योजना तथा “सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकद रहित उपचार योजना, 2025” के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी करना था। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सेंधवा, तहसीलदार सेंधवा/वरला, खंड चिकित्सा अधिकारी सेंधवा तथा संबंधित थाना प्रभारियों की उपस्थिति रही।
●》राह-वीर योजना का उद्देश्य.》》
सड़क दुर्घटना के शिकार घायल व्यक्ति को “स्वर्णिम समय” (Golden Hour) यानी दुर्घटना के एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को सम्मानित और पुरस्कृत करना।

🔹 पुरस्कार राशि:
• प्रति घटना ₹25,000/- की नकद राशि और प्रशंसा प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
• एक से अधिक राह-वीर होने पर पुरस्कार राशि समान रूप से बाँटी जाएगी।
• एक व्यक्ति को एक वर्ष में अधिकतम 5 बार यह पुरस्कार मिल सकता है।
🔹 पात्रता एवं शर्तें:
• मोटर वाहन से जुड़ी गंभीर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर सहायता देकर अस्पताल पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति पात्र होगा।
• दुर्घटना गंभीर मानी जाएगी यदि:
• मुख्य सर्जरी की आवश्यकता हो
• पीड़ित कम से कम 3 दिन अस्पताल में भर्ती रहे
• मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में चोट हो
• या उपचार के दौरान मृत्यु हो जाए।

🔹 चयन प्रक्रिया:
जिला स्तर पर मूल्यांकन समिति, जिसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करेंगे, पात्र राह-वीरों के नामों की समीक्षा और अनुमोदन करेगी।
समिति में एसएसपी, सीएमएचओ और आरटीओ सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे।
🔹 राष्ट्रीय सम्मान:
हर वर्ष राज्यों द्वारा नामित 10 सर्वश्रेष्ठ राह-वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर ₹1 लाख का अतिरिक्त पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
🔹 कानूनी सुरक्षा:
“मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019” के तहत, किसी भी राह-वीर को उनकी सहमति के बिना किसी कानूनी कार्यवाही में नहीं बुलाया जाएगा।
●》और अंत में.》》
बैठक में यह भी चर्चा की गई कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पतालों में नकद रहित उपचार योजना 2025 के तहत मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए कि वे सड़क दुर्घटना के मामलों में देरी न करें और घायलों को तुरंत भर्ती करें।




