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Newsleaders : बड़वानी में दीपावली पर हिंगोट चलाने पर बैन, कलेक्टर जयति सिंह का आदेश, जुर्माना और जेल, प्रशासन सख्त, विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी

Newsleaders : बड़वानी में दीपावली पर हिंगोट चलाने पर बैन, कलेक्टर जयति सिंह का आदेश, जुर्माना और जेल, प्रशासन सख्त, विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी
बड़वानी : न्यूज लीडर्स
दीपावली और पड़वा पर अब हिंगोट बनाने और चलाने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती जयति सिंह ने आदेश जारी कर 30 सितंबर से अगले दो महीने तक हिंगोट के निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय और उपयोग पर रोक लगा दी है।

आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 208 सहित अन्य प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए किसी भी तरह की दुर्घटना या अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
