NEWS Leaders : मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नये संशोधन 15 मई से प्रभावी, विवाह की तिथियां घोषित
न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों का हो सकेगा सामूहिक विवाह, देखिए लीडर्स
न्यूज लीडर्स : भोपाल
मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में किये गये संशोधन 15 मई 2025 से प्रभावी होंगे। नये संशोधन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के लिये चार तिथियां बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया एवं तुलसी विवाह, देवउठनी ग्यारस, एक अन्य तिथि विभाग के अनुसार निर्धारित की जा सकती है।

योजना के अन्तर्गत अब सामूहिक विवाह इन्हीं तिथियों में आयोजित होंगे, जिन्हें योजना के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा।
प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण श्रीमती सोनाली वायंगणकर ने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग की दृष्टि से योजना की तिथियों का निर्धारण किया गया है। साथ ही सामूहिक विवाह समारोह में जोड़ों की न्यूनतम संख्या 11 तथा अधिकतम 200 निर्धारित की गई है।

योजना का लाभ प्राप्त करने की अन्य शर्तें पूर्ववत ही रखी गयी हैं। योजना के तहत 49 हजार रूपये सीधे वधु के खाते में ट्रांसफर किये जाते हैं तथा 6 हजार रूपये की राशि आयोजनकर्ताओं को व्यवस्थाओं के लिये दिया जाता है।
