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NEWS Leaders : प्रदेश में तबादले प्रारंभ, सरकार का फैसला, मंत्रियों को मिला अधिकार

NEWS Leaders : प्रदेश में तबादले प्रारंभ, सरकार का फैसला, मंत्रियों को मिला अधिकार

न्यूज लीडर्स : भोपाल

मप्र सरकार ने राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियो एवं कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 को स्वीकृति दे दी है। तबादले 1 मई 2025 से 30 मई 2025 तक की अवधि में होगें।

●》प्रदेश में तबादले प्रारंभ, सरकार का फैसला.》》

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तबादला नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति में स्वैच्छिक तबादलों को भी शामिल किया गया है। मंत्रियों को भी अधिकार मिले। सभी विभाग अपनी-अपनी तबादला नीति बना सकेंगे, लेकिन इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सभी तबादले 30 मई तक ई-ऑफिस के जरिए पूरे करने होंगे।

“मध्य प्रदेश में 1 मई से आगामी 30 दिनों तक कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे”

●》ट्रांसफर की अधिकतम सीमा बनाई.》》

ट्रांसफर दो आधारों पर होंगे। पहला प्रशासनिक और दूसरा स्वैच्छिक। कैबिनेट ने ट्रांसफर की अधिकतम सीमा पदों की संख्या के आधार पर तय की है। इसमें 200 पद तक-20%, 201 से 1000 तक-15%, 1001 से 2000 तक -10%, 2001 से अधिक-5% तक ट्रांसफर हो सकेंगे।

●》और अंत में.》》

सरकार ने स्वैच्छिक तबादलों को कुल तबादला प्रतिशत में इसलिए जोड़ा है ताकि कुल पदों के अनुसार तबादलों की सीमा न बढ़े। अगर इन्हें अलग रखा जाता, तो तबादला प्रतिशत तय सीमा से अधिक हो सकता था। इसलिए इन्हें भी गिनती में शामिल किया गया है।

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