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NEWS Leaders : हिंगोट पर प्रशासन की सख़्ती, प्रतिबंधित रहेगा हिंगोट बनाना व चलाना

NEWS Leaders : हिंगोट पर प्रशासन की सख़्ती, प्रतिबंधित रहेगा हिंगोट बनाना व चलाना

बड़वानी : न्यूज लीडर्स

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने दीपावली व पड़वा पर पटाखे के रूप से उपयोग की जाने वाली हिंगोट को बनाने, संग्रहण, क्रय – विक्रय करने या चलाने पर 29 अक्टूबर से 12 नवम्बर तक प्रतिबंध लगाया है।

इस आदेश का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत दण्डित किया जायेगा, साथ ही इस आदेश का उल्लंघन करने पर विस्फोटक अधिनियम 1884 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, विस्फोटक नियम 2008 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 223 एवं अन्य समस्त प्रावधानो के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

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