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NEWS Leaders : भोजशाला से हटा सस्पेंस, ASI ने रिपोर्ट में कहा “मौजूदा संरचना पहले के मंदिरों के हिस्सों से बनी थी”

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NEWS Leaders : भोजशाला से हटा सस्पेंस, ASI ने रिपोर्ट में कहा “मौजूदा संरचना पहले के मंदिरों के हिस्सों से बनी थी”

न्यूज लीडर्स डेस्क

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर एक रिपोर्ट में कहा है कि भोजशाला परिसर में उसकी जांच और अध्ययन से पता चला है कि “मौजूदा संरचना पहले के मंदिरों के हिस्सों से बनी थी।”

●》》एएसआई ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट प्रस्तुत की》》

एएसआई ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें मप्र के धार जिले में भोजशाला मंदिर के साथ-साथ कमाल मौला मस्जिद स्थित स्थल पर सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया था।

ऐतिहासिक धार भोजशाल विवाद मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने अपनी सर्वे रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पेश कर दी है। हाईकोर्ट ने 11 मार्च को भोजशाला में 500 मीटर के दायरे में वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दिया था। 22 मार्च से 27 मार्च तक यानी कुल 98 दिनों में ASI को सर्वेक्षण में क्या-क्या मिला? इसका ब्यौरा इस रिपोर्ट में है। माना जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने करीब 2000 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है।

●》》जांच के पहलुओं पर. ASI की पैनी नजर थी.》》

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, एएसआई ने खुदाई के दौरान की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई है। इसमें जीपीआर और जीपीएस तकनीक का भी सहारा लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के दौरान एएसआई को खुदाई के दौरान भोजशाला में 37 हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। इसके अलावा पुरातत्व विभाग को 1700 से ज्यादा अवशेष प्राप्त हुए हैं। रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद 22 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है।

●》》इंदौर पीठ के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में, एएसआई ने कहा,》》

“सज्जित स्तंभों और भित्तिस्तंभों की कला और वास्तुकला से यह कहा जा सकता है कि वे पहले के मंदिरों का हिस्सा थे और बेसाल्ट के ऊंचे मंच पर मस्जिद के स्तंभों को बनाते समय उनका पुन: उपयोग किया गया था। चारों दिशाओं में ताखों से सजाए गए एक स्तंभ पर देवताओं की विकृत छवियां दर्शाई गई हैं। स्तंभ के दूसरे आधार पर भी एक ताख में देवता की छवि दर्शाई गई है। दो स्तंभों पर खड़ी छवियों को काट दिया गया है और वे पहचान से परे हैं।”

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चूंकि कई जगहों पर मस्जिदों में मानव और पशु आकृतियाँ रखने की अनुमति नहीं है, इसलिए ऐसी छवियों को “तराश कर या विकृत कर दिया गया है”। पश्चिमी और पूर्वी कॉलोनेड, दक्षिण-पूर्वी सेल के प्रवेश द्वार आदि में स्तंभ और स्तंभों पर इस तरह के प्रयास देखे जा सकते हैं।

एएसआई ने निष्कर्ष में कहा,

“वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण और पुरातात्विक उत्खनन, प्राप्त अवशेषों के अध्ययन और विश्लेषण, पुरातात्विक अवशेषों, मूर्तियों और शिलालेखों, कला और शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना पहले के मंदिरों के हिस्सों से बनाई गई थी।”

●》》और अंत में.》》

एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के बाद भोजशाला प्रकरण
मामला  22 जुलाई को उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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