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NEWS Leaders : अवयस्क पीड़िता को घटना के 48 घण्टे के भीतर मिली सहायता राशि

NEWS Leaders : अवयस्क पीड़िता को घटना के 48 घण्टे के भीतर दिलाई सहायता राशि

बड़वानी : न्यूज लीडर्स

बड़वानी जिले के तहसील सेंधवा में अवयस्क बालिका के साथ हुई दुष्कर्म घटना के सम्बंध में शासन की और से क्षतिपूर्ति प्रतिकर राशि प्रदाय की गई.

●》दुष्कर्म पीड़िता को मिली सहायता राशि.》》

पॉक्सो एक्ट की पीड़िता को घटना के 48 घण्टे के भीतर तत्काल सहायता राशि दिलाई गई. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बडवानी श्री आनन्द कुमार तिवारी द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए.

पीड़ित को त्वरित सहायता प्रदाय किये जाने सम्बंधी जाँच कार्यवाही प्रारम्भ कर घटना के 48 घण्टे के भीतर म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 अंतर्गत जिला स्तरीय समिति के द्वारा बैठक आयोजित कर क्षतिपूर्ति मद में उपलब्ध बजट अनुसार प्रतिकर राशि प्रदाय की गई.

●》अवयस्क लैंगिक अपराध होने पर मिली सहायता.》》

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के द्वारा संचालित म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के तहत अवयस्क बच्चों के साथ यदि लैंगिक अपराध घटित होता है को लेकर योजना 2015 की कण्डिका 5 (ख) अनुसार प्रतिकर राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है. जिसके तहत सेंधवा की अवयस्क पीड़िता को मिली सहायता है.

●》इस अपराध पर कितनी सहायता मिलती है, जानिए.》》

सेंधवा की अवयस्क पीड़िता को मिली सहायता राशि पर जानकारी दी गई है की क्षतिपूर्ति मद में उपलब्ध बजट अनुसार प्रतिकर राशि प्रदाय की गई है. लेकिन मप्र अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना में कई प्रकार की क्षतिपूर्ति मद का उल्लेख है.

अवयस्क पीडित को अधिकतम ₹ दो लाख रुपए और निशुल्क चिकित्सा देने का प्रावधान है.सेंधवा विधायक मोंटू सोलंकी ने पीड़िता को दो करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की मांग के लिए मप्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था.

●》और अंत में.》》

उक्त कार्य में कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग तथा पुलिस अधीक्षक श्री पुनित गेहलोद का सराहनीय सहयोग रहा.

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