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News Leaders : सेंधवा तीन वार्डो में लागू धारा 144, SDM के आदेश

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सेंधवा नपा के तीन वार्डो में लागू हुई धारा 144 के तहत SDM ने जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश

बड़वानी : न्यूज़ लीडर्स

अनुविभागीय दण्डाधिकारी सेंधवा श्रीमती तपस्या परिहार ने सेंधवा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 9, 20 और 23 में रिक्त पार्षद के 06 मार्च को होने वाले उप निर्वाचन के मद्देनजर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 09 मार्च तक लागू रहेगा।

▪︎क्या क्या रहेगा प्रतिबंधात्मक, देखिये आदेश.》

▪︎नगर पालिका परिषद सेंधवा के वार्ड क्रमांक 9, 20, 23 की सीमा क्षेत्र में स्थित मंडपों/सामुदायिक भवनो लॉज, होटलों, आदि में ऐसे किसी व्यक्ति जो उक्त वार्डो का निवासी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को परिसर में रूकने की अनुमति नही होगी। यदि पूर्व से इस प्रकार का कोई व्यक्ति रूका हो तो उसके निष्कासन की कार्यवाही की जायेगी तथा संबंधित थाने को इसकी सूचना दी जावेगी।
▪︎मतदान समाप्ति के 72 घंटे पूर्व से कोई भी सार्वजनिक किचन नहीं चलाया जावेगा।

▪︎नगर पालिका परिषद संेधवा के वार्ड क्रमांक 9, 20, 23 की सीमा क्षेत्र में स्थित मंडपो/सामुदायिक भवनो, लॉज, होटलो, आदि पूर्व से किसी कार्यक्रम हेतु बुकिंग की गई हो तो, रिटर्निंग अधिकारी को इसकी सूचना दी जाये।
▪︎राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों/चुनाव संबंधी समस्त गतिविधियों में संलग्न कार्यकर्ता, जो नगर पालिका परिषद सेंधवा के वार्ड क्रमांक 9, 20, 23 के मतदाता नहीं है, उन्हें मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक संबंधित वार्ड की सीमा छोड़ने हेतु आदेशित किया जाता है।

▪︎लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 130 के तहत कोई भी व्यक्ति मतदान तिथि 06 मार्च को मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर किसी लोकस्थान या प्राइवेट स्थान में मतो के लिए संयाचना या किसी निर्वाचक से उनके मत की याचना करना या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत न देने को किसी निर्वाचक को मनाना। निर्वाचन में मत न देने के लिए निर्वाचक को मनाना। निर्वाचन के संबंध में कोई सूचना संकेत प्रदर्शित करना ।
▪︎किसी भी व्यक्ति द्वारा उपरोक्त उपबंधों का उल्लंघन करने पर दण्डनीय अपराध माना जावेगा।
▪︎लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के तहत् रिश्वत,  अनुचित प्रभाव, धर्म, वंश, जाति, समुदाय अथवा भाषा के आधार पर अपील अथवा धर्म या राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम पर अपील, विवरण का प्रकाशन, अभ्यर्थी के व्यक्तिगत चरित्र अथवा आचरण या उसकी उम्मीदवारी के संबंध में मिथ्या, बूथ कैप्चरिंग करना भ्रष्ट आचरण माना जायेगा।

▪︎प्रतिबंध अवधि में बीमार व्यक्तियों के उपचार /दुध या अन्य दैनिक उपभोग की अति आवश्यक सामग्री लाने एवं ले जाने हेतु सम्पूर्ण छूट रहेगी।
▪︎उपयुक्त प्रतिबंध मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत चुनाव कार्य में संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों, विधि एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

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