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NEWS Leaders : कलेक्टर ने किया खेड़ापति बायोडीजल पंप निवाली का लाइसेंस निरस्त

NEWS Leaders : कलेक्टर ने किया खेड़ापति बायोडीजल पंप निवाली का लाइसेंस निरस्त

न्यूज लीडर्स : बड़वानी

कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने खेड़ापति बायोडीजल पंप निवाली का लायसेंस निरस्त कर दिया है।

क्या.है मामला जानिए

जिला खाद्य अधिकारी श्री एचएस मुवेल से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रोपराइटर, मेसर्स हिंदुस्तान बायोडीजल (बी-100) इंडस्ट्रीज के द्वारा 04 अप्रैल 2024 को जारी पत्र में बताया गया था कि मेसर्स खेड़ापति बायोडीजल पंप निवाली के द्वारा बायोडीजल के विक्रय में शासन के नियमों का पालन नही किया जाता है। पत्र के आधार पर दल गठित कर उक्त बायोडीजल पंप की जांच 02 मई 2024 को करवाई गई।

●》》अनियमितता पर पंप हुआ था सील.》》

जांच के दौरान पंप के संचालन में गंभीर अनियमितता पाई गई एवं दल द्वारा पंप सील कर सैम्पल लिये गये। प्रकरण न्यायालय में दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 13 जून 2024 को जप्त बायोडीजल को राजसात करते हुए 40477 रुपये की राशि विभागी मद में चालान के माध्यम से प्रोप्रायटर से जमा करवाई गई।

●》》बायोडीजल जांच सैम्पल में अमानक पाया.》》

वही जांच के दौरान लिये गये बायोडीजल के सैम्पल का परीक्षण शासन द्वारा नियत इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड की प्रयोगशाला रतलाम से कराया गया जिसकी जांच रिपोर्ट 20 मई 2024 को प्राप्त होकर सैम्पल अमानक पाया गया।

●》》शासन नियमानुसार लायंसेस किया निरस्त.》》

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण के द्वारा जारी पत्र में यह उल्लेखित किया गया है कि यदि बेचे जा रहे बायोडीजल का कोई नमूना फेल होता है तो खुदरा विक्रेता के विरूद्ध अनुमति निलंबित करने, निरस्त करने एवं जमा प्रतिभूति राशि शासन के पक्ष में राजसात करने की कार्यवाही कलेक्टर द्वारा की जा सकती है।

●》》और अंत में.》》

अतः शासन के उपरोक्त पत्र के निर्देश अंतर्गत मेसर्स खेड़ापति बायोडीजल पंप निवाली का लायंसेस रद्द किया है।

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