सच है तो ख़बर है
ब्रेकिंग
14 अप्रैल 2026 : आज कई राशियों को विवाद और आर्थिक नुकसान से सावधान रहने की जरूरत, कुम्भ और मीन राशि ... दैनिक राशिफल 13 अप्रैल 2026 : शुभ योग में चमकेगा भाग्य, कुंभ चंद्रमा से बने नए अवसर, इन राशियों को ह... दैनिक राशिफल 12 अप्रैल 2026 : साध्य योग में किसका भाग्य चमकेगा, मकर चंद्रमा का असर, इन राशियों को मि... "दैनिक राशिफल 11 अप्रैल 2026 : सिद्ध योग में चमकेगा भाग्य, जानें आपकी राशि का हाल, मेष से मीन तक जान... MONALISA : मोनालिसा की वायरल शादी पर खुलासा, जांच ने बदली तस्वीर, आयोग ने माना मोनालिसा नाबालिग बिस्टान में स्पीड ब्रेकर बने हादसों की वजह, एक ही जगह 5 अवरोधक, हाईवे सुरक्षा नियमों की अनदेखी पानसेमल के देवधर नाले में अज्ञात शव की गुत्थी सुलझी : जेब में मिले मोबाइल ने खोला राज, जानिए पूरा मा... दैनिक राशिफल 10 अप्रैल 2026 : शिव योग में बदलेगा भाग्य, जानें आपकी राशि का आज का हाल, किसे मिलेगा ला... खेतिया Newsleaders दिव्यांगजनों का प्रदर्शन : 600 रुपये पेंशन को बताया नाकाफी, 1500 करने की मांग आज 09 अप्रैल राशिफल: धनु में चंद्रमा, जानें किन राशियों को मिलेगा लाभ, मेष-सिंह के लिए शुभ, मिथुन-धन...

Newsleaders :  कलेक्टर जयतिसिंह ने पटाखा और कार्बाइड गन पर लगाया प्रतिबंध, दो माह तक रहेगा लागू

0

Newsleaders :  कलेक्टर जयतिसिंह ने पटाखा और कार्बाइड गन पर लगाया प्रतिबंध, दो माह तक रहेगा लागू

बड़वानी : न्यूज लीडर्स

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमति जयति सिंह ने लोकहित और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

“कलेक्टर जयति सिंह ने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, शांति व्यवस्था एवं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और अवैध आतिशबाजी से बचें।”

आदेश के तहत जिले में पटाखा, आतिशबाजी, लोहा-स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखों कार्बाइड गन के निर्माण, भंडारण, बिक्री, क्रय और प्रदर्शन पर दो माह की अवधि के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

●》आदेश की मुख्य बातें.》》

• कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी प्रतिबंधित पटाखे, आतिशबाजी या कार्बाइड गन का निर्माण, भंडारण, विक्रय या क्रय नहीं करेगा।
• अवैध पटाखों और कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
• अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी एवं संबंधित विभाग इस आदेश के सख्त अनुपालन की निगरानी करेंगे।

• आदेश से प्रभावित व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(5) के तहत कलेक्टर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
• आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!