NEWS Leaders : हाईकोर्ट इंदौर ने सेंधवा के तात्कालिक SDM के आदेश पर दिया स्टे, लायंस हर्बल गार्डन को मिली राहत
NEWS Leaders : हाईकोर्ट इंदौर ने सेंधवा के तात्कालिक SDM के आदेश पर दिया स्टे, लायंस हर्बल गार्डन को मिली राहत
कलेक्टर को पुन: सुनवाई के दिए आदेश, SDM के आदेश पर लगी रोक
ब्यूरो रिपोर्ट : न्यूज लीडर्स

सेंधवा के पूर्व SDM अभिषेक सराफ ने लायंस क्लब द्वारा संचालित हर्बल गार्डन के विरूद्ध आदेश पारित कर उक्त हर्बल गार्डन को नगरपालिका सेंधवा को सौंपने के आदेश दिये थे।

इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट इंदौर ने स्थगन आदेश देते हुए पूरे प्रकरण की पुन: सुनवाई के लिए
कलेक्टर बड़वानी को आदेश दिए। जिसके चलते अंतिम आदेश तक हर्बल गार्डन को लायंस क्लब सेंधवा द्वारा संचालित किया जायेगा।


● 》पूर्व SDM के आदेश पर लगी रोक, जानिए मामला.》》
सेंधवा अनुविभागीय अधिकारी सेंधवा के द्वारा किला परिसर स्थित हर्बल गार्डन जिसका संचालन लायन्स क्लब सेंधवा द्वारा किया जा रहा था को राजस्व प्रकरण क्रमांक 0014/ब /121/2024_25 में दिनांक 12/09/24 के आदेश से उक्त गार्डन का संचालन नगर पालिका परिषद सेंधवा को सौंपे जाने का आदेश किया था।

अनुविभागीय अधिकारी सेंधवा के उक्त आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष लायन्स क्लब सेंधवा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ इन्दौर के समक्ष रीट याचिका क्रमांक 35514/2024 प्रस्तुत की गई थी, उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ इन्दौर द्वारा दिनांक 18/11/2024 को अपने आदेश में अनुविभागीय अधिकारी सेंधवा के आदेश पर रोक लगा दी गई है।

प्रकरण की पुनः सुनवाई कलेक्टर बड़वानी को करने के आदेश दिए गए है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आगामी आदेश तक किला परिसर स्थित हर्बल गार्डन का संचालन लायन्स क्लब सेंधवा के द्वारा ही किया जाएगा।
