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NEWS Leaders : अब धारा 144 नहीं, धारा 163 के तहत कलेक्टर ने 2 माह के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये, जानिए कैसे लागू होगा नया कानून

NEWS Leaders : अब धारा 144 नहीं, धारा 163 के तहत कलेक्टर ने 2 माह के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये, जानिए कैसे लागू होगा नया कानून

बड़वानी : न्यूज लीडर्स

आगामी समय में आने वाले त्यौहारों के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा और साम्प्रदायिक सद्भाव की स्थिति को बनाये रखने के लिए असामाजिक तत्वो, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों तथा निहित स्वार्थी तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सम्पूर्ण जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत 12 अगस्त से 2 माह की अवधि तक प्रतिबंधात्मक आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने
जारी किये है।

●》प्रतिबंधात्मक आदेश के दिशा निर्देश.》》

आगामी समय में होने वाले त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए तथा पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन उपरांत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जिले में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है।

●》सोशल मीडिया पर नजर.》》

जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में आपत्तिजनक साम्प्रदायिक और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले गाने बजाने व सोशल मीडिया के संसाधन, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इंटरनेट आदि से आपत्तिजनक फोटो, चित्र पोसट करने अथवा अन्य आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने, लाईक करने कमेंट करने पर पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

●》कार्यक्रमों के लिए अनुमती.》》

बड़वानी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में किसी भी धार्मिक जुलूस, रैली, चल समारोह, धरना प्रदर्शन के लिए आयोजन किये जाने के पूर्व एसडीएम को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति लिये जाना अनिवार्य होगा।

● अनुमति के लिए आवेदन सक्षम पुलिस अधिकारी के अभिमत के साथ कम से कम 48 घंटे पूर्व तथा बिना पुलिस अधिकारी के बिना अभिमत आवेदन पत्र कम से कम 72 घंटे पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
● अनुमति प्राप्त करने वाले आयोजको की यह जिम्मेदारी रहेगी कि वह पूरे कार्यक्रम एवं आयोजन की वीडियोग्राफी करायेंगे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं हिंसा रहित हो यह उत्तरदायित्व आयोजक संस्था का होगा।
● प्रशासनिक अनुमति प्राप्त आयोजनों में ऐसे नारे अथवा शब्दों का प्रयोग नही किया जाये, जिनसे किसी भी धर्म एवं वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेंस पहुंचे। ऐसा पाये जाने की दशा में संबंधित त्रुटिकर्ता के साथ-साथ कार्यक्रम के आयोजन का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।

● समस्त प्रकार के आयोजनों की अनुमति प्रशासनिकी अधिकारियों से प्राप्त किये जाने के उपरांत ही आयोजन किया जावेगा। अनुमति प्राप्त नही होने पर किये जाने वाले आयोजनों को अवैधानिक घोषित करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
● कोई भी व्यक्ति, संस्था, पशु मालिक अपने पशुओं को खुले तौर पर सड़को पर न छोड़े  और न ही सड़को पर आने दे ।
● होटल, लाज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जावे एवं संचालक पंजी संधारित रखेंगे। किसी भी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी पंजी/जानकारी चाही जाने पर संचालक को इसकी जानकारी देना होगा।
● इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य प्रावधानों के तहत अभियोजन संस्थित किये जायेंगे।

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