NEWS Leaders : आदिवासी वर्ग के व्यक्ति को घरेलु काम पर रखने की सूचना पुलिस थाने में देना होगी, आदेश जारी
NEWS Leaders : आदिवासी वर्ग के व्यक्ति को घरेलु काम पर रखने की सूचना पुलिस थाने में देना होगी, आदेश जारी
बड़वानी न्यूज लीडर्स

अब आदिवासी वर्ग के व्यक्ति को अपने घरों में काम पर रखने की सूचना स्थानीय पुलिस स्टेशन एवं श्रम कार्यालय में देना होगी।
“मोदी सरकार के इस निर्णय का पालन मप्र सरकार करने जा रही है। जिससे आदिवासी समुदाय के हाउस होल्ड कर्मचारी की सुरक्षा होगी।”
इस आशय का आदेश जारी किया गया है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग के 16 वें प्रतिवेदन 2021-22 की अनुशंसा अनुसार यह प्रावधानित किया गया है कि ऐसे परिवार जो घरेलू सहायता में हाउस होल्ड कर्मचारी के रूप में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियो को नियुक्त करते है तो नियोजक को अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन एवं जिला श्रम कार्यालय में कर्मचारी का विवरण दर्ज कराना होगा।

जिला श्रम पदाधिकारी सुश्री अर्चना यादव से प्राप्त जानकारी अनुसार विवरण दर्ज कराने की शर्ते निम्नलिखित होगी :-
●》कर्मचारी 18 वर्ष से कम उम्र का न हो.》
●》भुगतान की जा रही परिलब्धियो एवं उपलब्ध अन्य सुविधाए श्रम कानूनो के अनुसार देय हो.》
●》शोषण का कोई तत्व विद्यमान न हो.》

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